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एमपी में आरक्षण पर बड़ा अपडेट, एमपीपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट में दिया आवेदन

MPPSC- मध्यप्रदेश में OBC आरक्षण पर राजनैतिक रस्साकशी लगातार जारी है। जहां सीएम मोहन यादव ने OBC को 27 प्रतिशत आरक्षण देने पर अपनी प्रतिबद्धता फिर दोहराई है

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12000 Candidates Vie for 12 Posts in MPPSC Assistant Registrar Exam

12000 Candidates Vie for 12 Posts in MPPSC Assistant Registrar Exam (patrika.com)

MPPSC- मध्यप्रदेश में OBC आरक्षण पर राजनैतिक रस्साकशी लगातार जारी है। जहां सीएम मोहन यादव ने OBC को 27 प्रतिशत आरक्षण देने पर अपनी प्रतिबद्धता फिर दोहराई है वहीं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सीएम ने इस मुद्दे पर 28 अगस्त को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। इस बीच मामले पर बड़ा अपडेट सामने आया है। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग यानि (MPPSC) ने सुप्रीम कोर्ट में नया आवेदन दिया है। इसमें ओबीसी अभ्यर्थियों की याचिका खारिज करने के लिए लगाए गए काउंटर एफिडेविट को वापस लेने का आग्रह किया गया है। इसके साथ ही एमपीपीएससी ने शीर्ष कोर्ट से माफी भी मांगी है।

ओबीसी महासभा के अधिवक्ता वरुण ठाकुर ने बताया कि एमपीपीएससी ने काउंटर एफिडेविट को वापस लेने के लिए आवेदन लगाया है। यह भी कहा कि हमसे मामले में त्रुटि हुई है। एमपीपीएससी ने 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के मामले में शीर्ष कोर्ट से दूसरा काउंटर एफिडेविट फाइल करने की बात कही। MPPSC के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट में दिए आवेदन में कहा कि पूर्व के हलफनामे में कुछ त्रुटियां थीं।

27 प्रतिशत आरक्षण के कानून के तहत नियुक्तियां देने की मांग

बताया गया है कि MPPSC ने काउंटर एफिडेविट 19 अगस्त 2025 को फाइल किया गया था। इसमें ओबीसी के चयनित अभ्यर्थियों की पिटीशन को खारिज करने की मांग की गई थी। चयनित उम्मीदवारों ने याचिका में 27 प्रतिशत आरक्षण के कानून के तहत नियुक्तियां देने की मांग की है।