6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अब घर लौट सकेंगे बाहरी राज्यों में फंसे लोग, सरकार ने जारी किया नया E- Pass सिस्टम

अब घर लौट सकेंगे अन्य राज्यों में फंसे एमपी के निवासी, E- Pass जारी करने के नए निर्देश जारी

2 min read
Google source verification
news

अब घर लौट सकेंगे बाहरी राज्यों में फंसे लोग, सरकार ने जारी किया नया E- Pass सिस्टम

भोपाल/ कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकरने के लिए देशभर में लॉकडाउन किया गया है। संक्रमण में फैलाव न आने के कारण ये लॉकडाउन तीसरी बार 14 दिन के लिए बढ़ाया गया है। लॉकडाउन की घोषणा होने के बाद कई लोग अपने घरों से दूर अलग अलग राज्यों में फंस गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने अब ऐसे लोगों की घर वापसी की व्यवस्था करने की तैयारी कर ली है। इस संबंध में मध्य प्रदेश अपर मुख्य सचिव एवं प्रभारी स्टेट कंट्रोल रूम आईसीपी केशरी ने विभिन्न श्रेणियों के पास जारी करने के निर्देश दिये हैं।

पढ़ें ये खास खबर- छेड़छाड़ से परेशान लड़के की शिकायत लेकर थाने पहुंची लड़की, असलियत जानकर पुलिस ने थाने में ही करा दी दोनो की शादी

मध्य प्रदेश के निवासी जो अन्य राज्यों में हैं

अन्य राज्यों के हॉटस्पॉट जिलों से प्रदेश के जिलों में आने की व्यवस्था पहले नहीं थी। लेकिन अब मध्य प्रदेश के निवासी जो अन्य राज्यों के हॉटस्पॉट जिलों में फंसे हुए हैं वो भी पास के लिए मैप आईटी पोर्टल http://mapit.gov.in/covid-19 पर वाहन पंजीयन क्रमांक समेत आवेदन करके पास हासिल कर सकेंगे। इसमें ये बात जानना जरूरी है कि, ये पास सिर्फ एक बार ही अन्य राज्यों से मध्य प्रदेश में आने के लिए जारी किये जाएंगे। यानी इस पास व्यवस्था का इस्तेमाल प्रदेश में बार बार आवागमन के लिए नहीं किया जा सकेगा।

पढ़ें ये खास खबर- वीडियो : फूड पैकेट की छीना झपटी से शुरु हुआ बिहार के मजदूरों में विवाद, ट्रेन के अंदर जमकर मारपीट

प्रदेश के अन्य जिलों में फंसे प्रदेशवासी

पहले के आदेश में इंदौर, उज्जैन, भोपाल, धार, खंडवा और खरगोन जिलों से अन्य जिलों के लिए सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी, मृत्यु और विवाह के लिए ही ई-पास देने की व्यवस्था की गई थी। इसमें शिथिलता देते हुए अब इन जिलों से भी अन्य जिलों की तरह कलेक्टर द्वारा प्रदेश के अंदर और अन्य जिलों में यात्रा की अनुमति दी जाएगी। लेकिन ये अनुमति सिर्फ एक बार के लिए ही होगी, ताकि इस व्यवस्था का दुरुपयोग न हो।

पढ़ें ये खास खबर- #CoronaWarrior : सीएसपी और डिप्टी कलेक्टर ने टाली अपनी शादी, बोले- 'अब तो कोरोना से जंग जीतकर ही लेंगे सात फेरे'


ये होगी व्यवस्था

बता दें कि, जिस जिले में ये अनुमति दी जा रही है। साथ ही, जिस जिले के लिए ये अनुमति पास दिया जा रहा है, वो सारी जानकारी मेप आईटी के पोर्टल पर संबंधित जिलों को दिखाई देती है। इसका इस्तेमाल कर वो जिलों में आने वाले नागरिकों का चिकित्सीय परीक्षण करवाने के बाद अगर संदिग्ध कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर अनिवार्य रुप से 14 दिन के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन और संदिग्ध पाए जाने पर होम क्वारंटीन करवाया जाएगा। इस ई-पास व्यवस्था का लाभ लेकर अन्य प्रदेशों की आवाजाही करने वाले यात्रियों को आरोग्य सेतु /सार्थक एप डाउनलोड करना होगा।