
New GST slabs: जीएसटी के नए स्लैब 22 सितंबर से लागू होंगे। लेकिन मूल्य परिवर्तन को लेकर बाजार में असमंजस की स्थिति है। क्योंकि बाजार में पहुंचे माल की एमआरपी कैसे बदली जाएगी, इसे लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। ऐसे में अगले 18 दिन तक माल की खपत या फिर उसे होल्ड करने को लेकर गुरुवार को व्यापारियों में दिनभर चर्चा होती रही। अब अधिकांश व्यापारी साफ्टवेयर या एप के जरिए बिलिंग करते हैं। वस्तुओं के दाम में परिवर्तन के बाद साफ्टवेयर में संशोधन करना पड़ेगा। त्योहारी सीजन में माल बेचें या होल्ड करें इसे व्यापारी बड़ी चुनौती मान रहे हैं। (GST 2.0 India)
आईसीएआई भोपाल ब्रांच के अध्यक्ष अर्पित राय ने बताया कि जिस वस्तु में एमआरपी प्रिंट है वह माल 22 सितंबर तक नहीं बिका तो परेशानी होगी। गाइडलाइन और एडवायजरी का इंतजार है। वहीँ, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के महासचिव अनुपम अग्रवाल ने कहा कि जमा माल 22 तक बिक जाएगा। फिर भी जो माल बचेगा उसे बदले स्लैब में ही बेचना पड़ेगा। इनपुट-आउटपुट में प्लस-माइनस होगा।
Updated on:
05 Sept 2025 09:31 am
Published on:
05 Sept 2025 09:30 am
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