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RTO RULES: नियम तोडऩे पर अब ड्राइविंग लाइसेंस में होगा ‘छेद’

परिवहन नियमों का उल्लंघन करने वाले अब सावधान हो जाएं। नियम तोडऩे वाले की हर एक गलती अब उसका ड्राइविंग लाइसेंस बता देगा। 

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Manish Geete

Sep 20, 2016

Driving license

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भोपाल . परिवहन नियमों का उल्लंघन करने वाले अब सावधान हो जाएं। नियम तोडऩे वाले की हर एक गलती अब उसका ड्राइविंग लाइसेंस बता देगा। नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर परिवहन अधिकारी अथवा ट्रैफिक अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक ड्राइविंग लाइसेंस पर पंचिंग करेंगे। किसी भी ड्राइविंग लाइसेंस पर पंच की संख्या तीन होते ही व्यक्ति का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।


परिवहन आयुक्त शैलेंद्र श्रीवास्तव ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। श्रीवास्तव के अनुसार सड़क परिवहन के 22 एेसे नियम हैं, जिनका उल्लंघन करते पाए जाने पर चालक के विरुद्ध कार्रवाई के रूप में उसके ड्राइविंग लाइसेंस में पंचिंग की जाएगी। निरीक्षण अधिकारी हर पंचिंग की जानकारी विभाग की वेबसाइट पर भी दर्ज करेगा। इसके बाद डीएल की डुप्लीकेट कॉपी या नया डीएल बनाने से पहले वेबसाइट में उपलब्ध जानकारी को खंगाला जाएगा। पूर्व में दोषी पाए जाने पर पंच वाला डॅप्ुलीकेट डीएल ही जारी होगा।


तीसरे पंच से पहले दो बार मिलेगा मौका
वाहन चालक द्वारा लगातार नियम तोडऩे पर डीएल में तीसरी पंचिंग से पहले उसे दो बार अवसर दिए जाएंगे। तीसरी बार नियम तोडऩे पर निरीक्षण अधिकारी डीएल को संबंधित प्रकरण की पूरी जानकारी के साथ लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास भेजेगा। इसके बाद आरोपी को दोषी पाने पर उसका लाइसेंस कम से कम 3 माह के लिए निरस्त किया जाएगा। एेसे ही चौथी बार नियम तोड़ते पाए जाने पर लाइसेंस को एक वर्ष के लिए या फिर किसी वाहन विशेष को चलाने के लिए उसे 06 माह या फिर एक वर्ष के लिए रोका जाएगा। इसके लिए उस वाहन के कालम में पंचिंग कर दी जाएगी। इसके बाद यदि को वाहन चालक नियम तोडऩे का दोषी पाया जाता है और उसका लाइसेंस दो बार सस्पेंड या फिर एक बार सस्पेंड और किसी वाहन विशेष को न चलाने का दोषी पाया जाता है तो उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। इसके बाद दोषी व्यक्ति वाहन नहीं चला सकेगा।

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