परिवहन आयुक्त शैलेंद्र श्रीवास्तव ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। श्रीवास्तव के अनुसार सड़क परिवहन के 22 एेसे नियम हैं, जिनका उल्लंघन करते पाए जाने पर चालक के विरुद्ध कार्रवाई के रूप में उसके ड्राइविंग लाइसेंस में पंचिंग की जाएगी। निरीक्षण अधिकारी हर पंचिंग की जानकारी विभाग की वेबसाइट पर भी दर्ज करेगा। इसके बाद डीएल की डुप्लीकेट कॉपी या नया डीएल बनाने से पहले वेबसाइट में उपलब्ध जानकारी को खंगाला जाएगा। पूर्व में दोषी पाए जाने पर पंच वाला डॅप्ुलीकेट डीएल ही जारी होगा।