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कोरोना को लेकर सरकार की नई गाइडलाइन, अब बारात में सिर्फ 50 लोगों की इंट्री

-रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे सारे दुकान- नियम तोड़ने वालों पर पुलिस करेगी सख्त कार्रवाई- राजवाड़ा 10 बजे के बाद बंद

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Night curfew

इंदौर। मध्यप्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण (coronavirus) के बाद सरकार ने सख्ती दिखाना शुरु कर दिया है। प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर में 17 मार्च से नाइट कर्फ्यू (Night curfew) लागू होगा। यह फैसला मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कोरोना को लेकर हुई समीक्षा बैठक में लिया गया। इसके अलावा सरकार ने यह फैसला भी किया है कि जबलपुर और ग्वालियर समेत प्रदेश के आठ शहरों में रात 10 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे।

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वहीं इंदौर शहर के कलेक्टर मनीष ने सिंह ने रात नाइट कर्फ्यू को लेकर नई गाइड लाइन जारी कर दी । इन गाइड लाइन में कई सारी पाबंदियां लगाई गई हैं......

- मास्क पहनने का सख्ती से पालन कराया जाए तथा उल्लघंन करने वालों को रूपये 200 / - का अर्थदण्ड मौके पर लगाया जाए

- रात्रि 10.00 से 06.00 बजे तक अकारण आमजन का आवागमन न हो इसके लिए पुलिस द्वारा नियमित रूप से पेट्रोलिंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। केवल आवश्यक सेवाएं जैसे अस्पताल , एयरपोर्ट , रेल्वेस्टेशन , बस स्टेण्ड आने जाने के लिए ही आवागमन की अनुमति होगी ।

- 56 दुकान राजवाड़ा सहित सभी खाने पीने की दुकानें रात में बंद होंगी।

- होली पर सामूहिक आयोजन भी नहीं होंगे।

- महाराष्ट्र से आने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग तो होगी ही, उन्हें एक सप्ताह तक आइसोलेशन में भी रहना होगा।

- समस्त प्रकार के बंद हॉल में आयोजित एकत्रीकरण में हॉल की 50 प्रतिशत क्षमता ( अधिकतम 200 व्यक्ति ) ही रह सकेंगे - शादी , विवाह कार्यक्रम में अधिकतम 200 व्यक्ति ( वर - वधू पक्ष , पुजारी आदि को मिलाकर ) रह सकेंगे तथा बारात में 50 व्यक्ति ही रह सकेंगे।

- जनाजे , शवयात्रा आदि में अधिकतम 50 लोगों के साथ निकल सकेंगे तथा शमशान , कब्रिस्तान में अधिकतम 20 व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे । समस्त उठावने चलित श्रेणी के ही किए जा सकेंगे ।