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आप भी अपने अवैध निर्माण को करा सकते हैं वैध, जानिए नियम व अंतिम तारीख

बिना अनुमति के घर या बिल्डिंग का बनाया गया अवैध हिस्सा कंपाउंडिंग शुल्क देकर करवा सकते हैं वैध...

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भोपाल. अगर आपने अपने घर या बिल्डिंग में बिना अनुमति के कोई हिस्सा बनाया है तो आपके पास उस अवैध हिस्से को वैध करने का एक अच्छा मौका है। कंपाउंडिंग शुल्क जमा करके आप उस अवैध हिस्से को वैध करा सकते हैं। नगरीय प्रशासन विभाग ने 15 जनवरी से इसके लिए खास मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के तहत 31 जनवरी तक विभाग के अफसर और कर्मचारी इसके लिए घर-घर जाकर लोगों के अवैध निर्माण को वैध कराने के लिए आवेदन भी ले रहे हैं। आप खुद भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और आप 28 फरवरी तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

कितना प्रतिशत हिस्सा हो सकता है वैध
नगरीय प्रशासन विभाग की ओर से जो नियम तय किया गया है उसके अनुसार कुल निर्माण का 30% तक का हिस्सा वैध कराया जा सकता है। अगर 30 प्रतिशत से ज्यादा अवैध निर्माण है तो उसपर ये नियम लागू नहीं होंगे। बता दें फिलहाल सरकार कंपाउंडिंग शुल्क में 20% तक की छूट भी दे रही है, तो आप भी 28 फरवरी से पहले आवेदन देकर इसका लाभ ले सकते हैं।

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क्या होती है कंपाउंडिंग, कैसे कर रहा सकते हैं वैध ?
आपने कोई निर्माण किया है और उसमें से कुछ हिस्सा नगर निगम से बिना परमिशन लिए बना लिया है, तो इसे कंपाउंडिंग कहा जाता है। इसे अवैध निर्माण या अतिक्रमण भी कह सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने कंपाउंडिंग या अवैध निर्माण को वैध करने के लिए जनता को जो सुनहरा मौका दिया है उसमें संबंधित नगर निगम, नगर पालिका या नगर परिषद में जाकर आवेदन कर सकते हैं। इतना ही नहीं 15 से 31 जनवरी के बीच विभाग की ओर से लोगों को आवेदन करने के लिए घर घर जाकर जानकारी भी दी जा रही है और मिलने वाली विशेष छूट के बारे में भी जानकारी दी जा रही है।

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कितना भुगतान करना है
तय की गई FAR या MOS से अधिक निर्माण कर लिया है तो निर्धारित गाइडलाइन की 5% राशि देकर 10% निर्माण वैध किया जा सकता है. इसके साथ ही 10 से 20% तक 7.5% राशि और 20 से 30% निर्माण के लिए 10% राशि गाइडलाइन के हिसाब से चुकानी होगी. इस समय सरकार 20% की छूट भी दे रही है. सरकार ने 28 फरवरी 2022 तक छूट दी है.

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