
बस ऑपरेटर्स के लिए खुशखबरी : 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक का RTO टेक्स माफ
भोपाल। मध्य प्रदेश ( madhya pradesh ) के प्राइवेट बस संचालकों ( Bus operators ) का 1 अप्रैल से 31 अगस्त 2020 तक का मासिक वाहन कर पूरी तरह माफ कर दिया गया है। इसके अलावा, सितंबर महीने के बकाया कर को लेकर भी सरकार द्वारा व्यवस्था की गई है कि, बस ऑपरेटर्स को इस माह के कुल कर का 50 फीसदी ही जमा करना होगा। बस संचालक को उक्त 50 फीसदी कर जमा करने की तिथि 30 सितंबर 2020 तक बढ़ाई गई है।
परिवहन विभाग द्वारा कर माफी पर लगी मुहर
बस ऑपरेटर्स को मिली इस रिआयत के संबंध में जानकारी देते हुए कराधान अधिकारी, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, भोपाल द्वारा आदेश जारी कर दिये गए हैं। उल्लेखनीय है कि बस संचालकों द्वारा की गई मांग के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संबंध में घोषणा की थी कि, 1 अप्रैल से 31 अगस्त के मध्य बस संचालकों का कर पूर्णतः माफ किया जाएगा और सितंबर माह का कर भी 50 प्रतिशत ही वसूला जाएगा।
इस वजह से बस संचालक नहीं दे सके बकाया कर
आपको ये भी बता दें कि, कोरोना संकट के चलते देशभर में किये गए लॉकडाउन के चलते देश समेत प्रदेश की अन्य परिवहन सेवाओं के साथ साथ बस सेवा भी बंद हो गई थी। ऐसे में पांच माह से अधिक समय ये बसें इसी तरह खड़ी रहीं। कारोबार बंद रहने के कारण बस संचालकों पर आर्थिक संकट भी आ गया था। लेकिन, लॉकडाउन खुलने के बाद आरटीओ द्वारा इन बस संचालकों से लॉकडाउन की अवधि का पूरा कर वसूला जा रहा था। इसपर बस संचालकों द्वारा किये गए विरोध के बाद सीएम शिवराज ने भस संचालकों को बस सेवाएं सुचारू करने की बात की थी। साथ ही, संबंधित आदेश भी जारी कर दिये थे।
Published on:
27 Sept 2020 03:43 pm
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