23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इन शर्तों के साथ खुले शॉपिंग मॉल्स, गेम जोन और सिनेमा हॉल रहे बंद

अनलॉक 1 तहत मध्य प्रदेश सरकार ने आज से प्रदेशभर में कंटेंटमेंट जोन के बाहर शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति दी है।

2 min read
Google source verification
news

इन शर्तों के साथ खुलेंगे शॉपिंग मॉल्स, गेम जोन और सिनेमा हॉल रहेंगे बंद

भोपाल/ कोरोना संक्रमण के चलते सरकार द्वारा किये गए लॉकडाउन के चलते देशभर के सभी शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा घर, गैम जोन और अन्य सभी तरह के सार्वजनिक स्थलों को बंद करके लोगों को घरों में रहने के अपील की थी। हालांकि, अब करीब 3 माह में सरकार द्वारा लॉकडाउन हटाकर, व्यवस्थाओं में धीरे धीरे राहत देने का फैसला लिया है। इसी के चलते अनलॉक 1 तहत मध्य प्रदेश सरकार ने आज से प्रदेशभर में कंटेंटमेंट जोन के बाहर शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति दी है।

पढ़ें ये खास खबर- मानसून के तय समय पर दस्तक देने के आसार, इस दिन से शुरु होगी झमाझम बारिश!


स्वास्थ्य आयुक्त के निर्देश

इस संबंध में मध्य प्रदेश स्वास्थ्य के आयुक्त, फैज अहमद किदवई शॉपिंग मॉल में कोरोना संक्रमण से बचाव एवं फैलाव की रोकथाम के मद्देनजर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जारी दिशा निर्देशों के जरिये विभाग की ओर से कहा गया है कि, सिर्फ कंटेनमेंट के बाहर स्थापित शॉपिंग मॉल को खोले जा सकेंगे। हालांकि, इन मॉल्स में गेम जोन, बच्चों के खेलने का क्षेत्र और सिनेमा घर को खोलने की अनुमति नहीं दी है। निर्देश में कहा गया है कि संदिग्ध मरीज की जानकारी तुरंत कंट्रोल रूम को देना मॉल प्रबंन की जिम्मेदारी होगी।

पढ़ें ये खास खबर- बड़ा उलटफेर : कमलनाथ से मुलाकात के बाद कांग्रेस में शामिल हुए बसपा के दो दर्जन से ज्यादा नेता

इन नियमों का करना होगा पालन

-समस्त कर्मचारियों को आरोग्य सेतु एप के उपयोग की सलाह दी जाए, ये सभी के लिए अनिवार्य होगा।