
बिजनौर। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार हरसंभव कदम उठा रही है। इसको देखते हुए ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और मास्क नहीं लगाने वालों पर सख्ती की जा रही है। मास्क नहीं लगाने पर कई लोगों के खिलाफ अब तक केस दर्ज किए जा चुके हैं। हापुड़ में सड़क पर गुटखा थूकने पर भी मामला दर्ज हो चुका है। इस बारे में हमने बिजनौर के एसपी सिटी और सीओ से बात की तो उन्होंने हमें बताया कि इन पर किस धारा में कार्रवाई की जाएगी।
जुर्माने की हुई वसूली
गाजियाबाद में मंगलवार को डूडा विभाग के परियोजना अधिकारी पवन कुमार शर्मा नगर आयुक्त से मिलने गए थे। उन्होंने मास्क नहीं लगा रखा था। इस पर नगर आयुक्त दिनेश चंद्र ने परियोजना अधिकारी पर 500 रुपये का जुर्माना लगा दिया। जुर्माने की राशि उस समय ही वसूल ली गई थी। हापुड़ के पिलखुवा में एक युवक पर सड़क पर थूकने पर केस दर्ज किया गया था।
यह कहा एसपी सिटी ने
एसपी सिटी लक्ष्मीनिवास मिश्र ने कहा कि सार्वजनिक जगह पर थूकने के मामले में केस दर्ज करने का अभी तक उनके पास कोई आदेश नहीं आया है। हालांकि, ऐसा करने महामारी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया जाएगा। फिलहाल अभी इस बारे में कोई अलग से आदेश नहीं आया है।
महामारी एक्ट के तहत दर्ज होगा मुकदमा
बिजनौर सीओ कुलदीप कुमार गुप्ता का कहना है कि सड़क पर बाहर निकलने वालों को लॉकडाउन नियम का पालन करते हुए अपने मुंह को किसी कपड़े या मास्क से ढके रहना है। नियम का पालन नहीं करने पर पुलिस को दोपहिया व चार पहिया वाहन चालकों के खिलाफ केस दर्ज करने के सख्त निर्देश हैं। पुलिस सख्त रवैया अपनाते हुए धारा 188 व अन्य मामलों में वाहन स्वामियों के खिलाफ नियम तोड़ने पर मुकदमा लिख रही है। नियम का पालन नहीं करने पर वाहन अधिनियम एक्ट के तहत 500 से लेकर 5000 तक का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है। मास्क लगाने को लेकर अलग से सजा का कोई प्रावधान नहीं है।
Updated on:
16 Apr 2020 03:40 pm
Published on:
16 Apr 2020 03:36 pm
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