
अध्यादेश के बाद थाने में दिया था तीन तलाक, अब हुई एफआईआर दर्ज
बिजनौर. तीन तलाक पर आए अध्यादेश के बाद बिजनौर में पहला मामला दर्ज किया गया है। 20 सितंबर को आए इस अध्यादेश के बाद पुलिस ने तीन तलाक को अपराध मानते हुए एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में पुलिस भी फसती हुई आ रही है। हलदौर के पावटी गांव में तीन तलाक के मामले में पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी जांच शासनस्तर से बैठा दी गई है। बताया गया है कि तीन तलाक और फिर निकाह की यह घटना देहात कोतवाली में हुई। बताया गया है कि देहात कोतवाली में मौजूद पुलिसकर्मी पूरे मूकदर्शक बनी हुई खड़ी रही।
जानकारी के अनुसार बिजनौर के हलदौर के पावटी गांव की रहने वाली सल्तनत का निकाह बरुकी निवासी गुलफाम के साथ हुआ था। दोनों के बीच में 15 जुलाई 2018 को निकाह हुआ था। बताया गया है कि 23 सितंबर को गुलफाम ने तीन तलाक दे दिया। सल्तनत की मां शहनाज ने बताया कि 23 सितंबर को पंचायत के दौरान दामाद गुलफाम ने दवाब में आकर फोन पर तलाक दिया है। उसके बाद में पंचायत में ही प्रेमिका से निकाह कर लिया। उन्होंने बताया कि पूरे घटनाक्रम में बरुकी के हाजी इकबाल, शराफत व अनीस अहमद ने गुलफाम का साथ दिया। डीआईजी कानून व व्यवस्था प्रवीण कुमार के मुताबिक मां की तहरीर पर 6 के खिलाफ 3 तलाक का मामला दर्ज कर लिया गया है।
पुलिस के सामने हुई पूरी घटना
सल्तनत की मां शहनाज का आरोप है कि तीन तलाक और निकाह की यह पूरी घटना बिजनौर की देहात कोतवाली पुलिस की मौजूदगी में हुई है। देहात पुलिसवालों ने तीन तलाक और फिर गुलफाम का निकाह उसकी प्रेमिका से कराने में पूरी भूमिका निभाई। गुलफाम का गांव की एक युवती से काफी दिनों से अफेयर चल रहा था। वह शादी भी नहीं करना चाह रहा था। लेकिन उसके परिवार के लोग काफी दिनों से शादी के लिए दवाब बना रहे थे। इसकी वजह से गुलफाम ने सल्तनत से शादी कर ली। उधर, शादी के बाद में गुलफाम की प्रमिका उसे नाराज चल रही थी। बताया गया है कि प्रमिका का दवाब बढ़ने पर गुलफाम ने अपनी पत्नी को फोन पर तील तलाक दे दिया। बिजनौर के एसपी उमेश कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस की भूमिका की जांच कराई जा रही है। जांच में मामला सामने आने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि मुस्लिम महिला (प्रॉटेक्शन ऑफ मैरिज ऑर्डिनेंस, 2018) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।
Updated on:
27 Sept 2018 10:07 am
Published on:
27 Sept 2018 10:07 am
