दरअसल जनपद बिजनौर में काफी समय पहले तैनात रहे मनोज रस्तोगी नाम के सिपाही पर एक महिला ने 31 अक्टूबर को बिजनौर थाना कोतवाली शहर में पास्को एक्ट और धारा 376 में एक मुकदमा दर्ज कराया था। मनोज रस्तोगी सिपाही इस समय मुरादाबाद में नियुक्त है। इस मुकदमे के बाद महिला का आरोप है कि मनोज रस्तोगी व उसकी पत्नी और साले सहित कई लोगों ने उसको डरा धमका कर 164 के बयान अपने पक्ष में कराये थे। बाद में अभी 2 दिन पहले मनोज रस्तोगी उनकी पत्नी और साले ने महिला को सरेआम उसके साथ गाली गलौज करते हुए उसे जहर खाने के लिए उकसाया था। जिससे परेशान होकर पीड़ित महिला ने रेलवे स्टेशन के बाहर जहरीले पदार्थ का सेवन खुद कर लिया था।
हालत बिगड़ने पर राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया था।अब महिला की हालत ठीक बताई जा रही है। एसपी डॉ धर्मवीर सिंह ने फोन पर बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर पुलिस ने 504, 506 और धारा 109 के तहत थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस द्वारा पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। सही पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।