
Tanzil ahmed murder case : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) अधिकारी तंजील अहमद (Tanzil Ahmed) और उनकी पत्नी फरजाना की हत्या के केस में बिजनौर कोर्ट ने मुख्य आरोपी मुनीर और रेयान को दोषी करार दिया है। बिजनौर गैंगस्टर कोर्ट के जज डाॅ. विजय कुमार तालयान ने मुनीर को 10 साल की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जबकि रेयान को 5 साल की सजा के साथ 50 हजार का जुर्माना लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद मुनीर और रेयान को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल ले जाया गया।
दरअसल, 2 अप्रैल 2016 की रात एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील अहमद अपनी पत्नी फरजाना के साथ बिजनौर के सहसपुर से कार में सवार होकर शादी समारोह से वापस अपने घर की ओर जा रहे थे। इसी बीच रास्ते में ही शातिर मुनीर और उसका साथी रेयान पहले घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही उन्हें तंजील अहमद की कार दिखी तो दोनों ने कार रोकते हुए तंजील अहमद और उनकी पत्नी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हुए हत्या कर मौके से फरार हो गए थे। इस हमले के बाद डिप्टी एसपी तंजील अहमद ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। जबकि उनकी पत्नी फरजाना की इलाज के दौरान मौत हो गई थी।
डीएसपी के मोहल्ले में ही रहता था मुनीर
इस हमले के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि आतंकियों ने डीएसपी तंजील अहमद की हत्या की है। हालांकि बाद में जांच के बाद हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस व क्राइम की टीम ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी मुनीर एनआईए के डीएसपी तंजील अहमद के मोहल्ले का रहने वाला है।
मुनीर पर लूट, हत्या और चोरी के 36 केस हैं दर्ज
गौरतलब है कि मुनीर प्रदेश स्तर का माफिया है, जिसके ऊपर कई जिलों में लूट, हत्या और चोरी के 36 मुकदमे दर्ज हैं। शातिर मुनीर और रेयान यूपी के सोनभद्र जिले की जेल में बंद हैं। बिजनौर गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश डाॅ. विजय कुमार तालयान ने मुनीर को दस साल की कठोर सजा और उसके साथी रेयान को पांच साल की सजा सुनाई है।
Published on:
18 Apr 2022 01:38 pm
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