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Bijnor News: बिजनौर की बेरहम बीवी जा सकती है इतने साल के लिए अंदर, जानें शौहर पर जुल्म ढाने वाली महिला की कहानी

Bijnor News: यूपी के बिजनौर में एक 30 वर्षीय महिला को अपने पति को सिगरेट से जलाने और उसके प्राइवेट पार्ट को चाकू से काटने की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

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The cruel wife of Bijnor

Bijnor Crime News: जिस शौहर ने उसका हर नाज उठाया, उसने उसी के साथ दरिंदगी की। जो उसे अपनी पलकों पर बिठाकर रखता था, उसने उसी शौहर को सिगरेट से दागा। जो एक इशारे पर उसकी ख्वाहिशों को हकीकत में बदल देता था, उसी के साथ उसने जानवरों से भी बदतर सलूक किया। बात हो रही है यूपी के बिजनौर की रहने वाली मेहर जहां की, जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। अपने शौहर के ऊपर बेरहमी से जुल्म ढाने वाली मेहर जहां के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। उसके वहशीपन को देखकर पुलिस के आला अधिकारी तक हैरान हैं। कोई अपने ही शौहर के साथ इस तरह की हरकतें कैसे कर सकता है?

पति को जान से मारने की कोशिश

बतादें कि ये घटना 29 अप्रैल की है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने 5 मई को मेहर जहां नाम की इस महिला को गिरफ्तार कर लिया। उसके ऊपर अपने पति को जान से मारने की कोशिश, शारीरिक शौषण और प्रताड़ित करने का आरोप है। पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, बीती 29 अप्रैल को मेहर जहां ने अपने पति मन्नान जैदी को नशीला पदार्थ मिलाकर दूध पिलाया। पति के बेहोश होने के बाद उसने उसके हाथ-पैर बांध दिए और उसे बुरी तरह प्रताड़ित किया। उसने पहले उसका गला दबाया, इसके बाद उसकी छाती पर बैठकर उसे थप्पड़ मारे।

पुलिस ने मेहर जहां पर कौन-कौन सी धाराएं लगाईं?

ये पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। मन्नान ने मेहर की काली करतूतों को दुनिया के सामने लाने के लिए ही गुपचुप तरीके से ये सीसीटीवी घर में लगाए थे। अब मेहर के वीडियो इंटरनेट पर वायरल हैं। वीडियो फुटेज में मन्नान जैदी अपनी पत्नी से दया की भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मेहर का कलेजा नहीं पसीजता। मामले में बिजनौर के सियोहरा थाने में मेहर जहां के ऊपर आईपीसी की धारा 328, 307, 323 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

दोषी साबित हुई तो मेहर जहां को होगी कितनी सजा?

पुलिस ने मेहर जहां के ऊपर आईपीसी की धारा 328 (किसी को जबरन या धोखे से नशीला पदार्थ खिलाना), 307 (हत्या की कोशिश करना), 323 (शारीरिक रूप से चोट पहुंचाना) और 506 (जान से मारने की धमकी देना) लगाई हैं। आपराधिक मामलों के वकील ने बताया कि अगर कोई आरोपी धारा 328 के तहत दोषी पाया जाता है, तो उसे कम से कम 7 साल और अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है। इसी तरह धारा 307 के दोषी साबित होने पर 7 से 10 साल की सजा का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि धारा 323 के तहत तीन साल की सजा हो सकती है। वहीं, धारा 506 के तहत अगर कोई दोषी पाया जाता है, तो उसे कम से कम 2 साल की सजा सुनाई जा सकती है।

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निकाह के बाद चला पता- नशेड़ी है मेहर जहां

अपनी शिकायत में मन्नान जैदी ने बताया कि उसने पिछले साल 17 नवंबर को मेहर जहां से निकाह किया था। वो उसे पहले से जानता था और दोनों ने लव मैरिज की। हालांकि, निकाह के बाद मन्नान को पता चला कि उसकी बीवी मेहर नशे की आदी है। वो हर दिन शराब और सिगरेट पीती है। जब उसने मेहर को ऐसा करने से रोका, तो उसने उसके साथ मारपीट की। मेहर ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। अपनी शिकायत में मन्नान ने कहा कि उसकी पत्नी ने कई बार उसका गला घोंटकर उसे मारने की कोशिश की। उसने बताया कि पहले भी वो पुलिस में अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायत दे चुका है।