scriptमुख्यमंत्री की इस योजना से अब होगा निर्धन वर-वधु का विवाह | UP govt will give 35 thousand rupees to poor bridegroom for marriage | Patrika News

मुख्यमंत्री की इस योजना से अब होगा निर्धन वर-वधु का विवाह

locationबिजनोरPublished: Feb 09, 2018 11:51:58 am

Submitted by:

Iftekhar

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत निर्धन वर-वधु को 35 हजार का अनुदान देगी यूपी सरकार

bijnor
बिजनौर। यूपी में बीजेपी की सत्ता आने के बाद प्रदेश सरकार लगातार जनहितकारी योजनाओं से लोगों जोड़ने का प्रयास कर रही है। इसी योजना के तहत प्रदेश सरकार की पहल पर अब आर्थिक रूप से निर्धन लोगों की मदद करेगा। बता दें कि जिला प्रशासन की मदद से अब विवाह कराने की योजना को भी लागू कर दिया गया है। इस योजना को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का नाम दिया गया है। शादी में होने वाले खर्चो से निर्धन दूल्हे और दुल्हन को निजात दिलाते हुए सरकार की तरफ से ऐसे नवविवाहित जोड़ों को सरकारी अनुदान के जरिए इनका विवाह कराना है। इसी योजना को लेकर बिजनौर के समाज कल्याण विभाग की ओर से कार्यालय के दरवाजे पर एक नोटिस भी चस्पा किया गया है। जिसमें विवाह के अनुदान संबंधित सभी दस्तावेज़ों के साथ इस योजना के तहत सामूहिक विवाह योजना में शादी करने वाले जोड़े को 35 हजार का सरकारी धन राशि देने की जिला प्रशासन को अनुमति दी गई।
Auto expo 2018:शाहरुख खान ने लोगों से की ये अपील


विवाह के आयोजन का खर्च वहन करेगा प्रशासन
वहीं इसको लेकर जनपद बिजनौर के जिला अल्पसंख्यक अधिकारी प्रवीण कुमार मिश्रा ने बताया कि इस योजना के समाज कल्याण अधिकारी इसके नोडल अधिकारी है। उनके मुताबिक इस योजना के तहत एक साथ 10 नवविवाहित जोड़े की शादी जल्द ही कराई जाएगी। विवाह के आयोजन का सम्पूर्ण खर्च प्रशासन वहन करेगा। जिसको लेकर डीएम अटल रॉय ने जिले के नगर पालिकाओं के अधिशासी अधिकारियों और बीडीओ की बैठक लेकर निर्देश जारी कर दिये हैं ।
Chocolate Day: अपनों को देंगे ये चॉकलेट तो सेहत रहेगी फिट

मुख्यमंत्री की महत्वकांक्षी योजना में से एक
गौरतलब है कि ये मुख्यमंत्री की महत्वकांक्षी योजनाओ में से एक है। अल्पसंख्यक अधिकारी के अनुसार सामूहिक विवाह योजना के आवेदन ऑन लाइन नही होंगे। इस शादी अनुदान योजना के तहत ग्रामीणों क्षेत्रो में आवेदन ब्लॉक स्तर पर जमा किया जाएगा। जबकि शहरी क्षेत्रों में ये आवेदन तहसील में जमा होंगे। वहीं इस आवेदन के तहत आयु संबंधी प्रमाण पत्र,गरीबी रेखा का प्रमाण पत्र, कन्या एवं वर की 3 फोटो, विधवा होने की स्थिति में पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और कन्या का खाता देना होगा। सामूहिक विवाह योजना में 35 हज़ार रुपये खर्च किया जाएगा। इन 35 हजार रुपयों में से 20 हजार कन्या के खाते में, 10 हजार कन्या के आभूषण और दहेज के सामान पर खर्च होंगे। साथ ही प्रति युगल 5 हजार रुपये टेंट और खाने में खर्च किये जायेंगे ।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो