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विवाह के आयोजन का खर्च वहन करेगा प्रशासन
वहीं इसको लेकर जनपद बिजनौर के जिला अल्पसंख्यक अधिकारी प्रवीण कुमार मिश्रा ने बताया कि इस योजना के समाज कल्याण अधिकारी इसके नोडल अधिकारी है। उनके मुताबिक इस योजना के तहत एक साथ 10 नवविवाहित जोड़े की शादी जल्द ही कराई जाएगी। विवाह के आयोजन का सम्पूर्ण खर्च प्रशासन वहन करेगा। जिसको लेकर डीएम अटल रॉय ने जिले के नगर पालिकाओं के अधिशासी अधिकारियों और बीडीओ की बैठक लेकर निर्देश जारी कर दिये हैं ।
विवाह के आयोजन का खर्च वहन करेगा प्रशासन
वहीं इसको लेकर जनपद बिजनौर के जिला अल्पसंख्यक अधिकारी प्रवीण कुमार मिश्रा ने बताया कि इस योजना के समाज कल्याण अधिकारी इसके नोडल अधिकारी है। उनके मुताबिक इस योजना के तहत एक साथ 10 नवविवाहित जोड़े की शादी जल्द ही कराई जाएगी। विवाह के आयोजन का सम्पूर्ण खर्च प्रशासन वहन करेगा। जिसको लेकर डीएम अटल रॉय ने जिले के नगर पालिकाओं के अधिशासी अधिकारियों और बीडीओ की बैठक लेकर निर्देश जारी कर दिये हैं ।
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मुख्यमंत्री की महत्वकांक्षी योजना में से एक
गौरतलब है कि ये मुख्यमंत्री की महत्वकांक्षी योजनाओ में से एक है। अल्पसंख्यक अधिकारी के अनुसार सामूहिक विवाह योजना के आवेदन ऑन लाइन नही होंगे। इस शादी अनुदान योजना के तहत ग्रामीणों क्षेत्रो में आवेदन ब्लॉक स्तर पर जमा किया जाएगा। जबकि शहरी क्षेत्रों में ये आवेदन तहसील में जमा होंगे। वहीं इस आवेदन के तहत आयु संबंधी प्रमाण पत्र,गरीबी रेखा का प्रमाण पत्र, कन्या एवं वर की 3 फोटो, विधवा होने की स्थिति में पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और कन्या का खाता देना होगा। सामूहिक विवाह योजना में 35 हज़ार रुपये खर्च किया जाएगा। इन 35 हजार रुपयों में से 20 हजार कन्या के खाते में, 10 हजार कन्या के आभूषण और दहेज के सामान पर खर्च होंगे। साथ ही प्रति युगल 5 हजार रुपये टेंट और खाने में खर्च किये जायेंगे ।
मुख्यमंत्री की महत्वकांक्षी योजना में से एक
गौरतलब है कि ये मुख्यमंत्री की महत्वकांक्षी योजनाओ में से एक है। अल्पसंख्यक अधिकारी के अनुसार सामूहिक विवाह योजना के आवेदन ऑन लाइन नही होंगे। इस शादी अनुदान योजना के तहत ग्रामीणों क्षेत्रो में आवेदन ब्लॉक स्तर पर जमा किया जाएगा। जबकि शहरी क्षेत्रों में ये आवेदन तहसील में जमा होंगे। वहीं इस आवेदन के तहत आयु संबंधी प्रमाण पत्र,गरीबी रेखा का प्रमाण पत्र, कन्या एवं वर की 3 फोटो, विधवा होने की स्थिति में पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और कन्या का खाता देना होगा। सामूहिक विवाह योजना में 35 हज़ार रुपये खर्च किया जाएगा। इन 35 हजार रुपयों में से 20 हजार कन्या के खाते में, 10 हजार कन्या के आभूषण और दहेज के सामान पर खर्च होंगे। साथ ही प्रति युगल 5 हजार रुपये टेंट और खाने में खर्च किये जायेंगे ।