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बस में क्षमता से अधिक थी सवारियां, पांच हजार जुर्माना लगाया

बस में क्षमता से अधिक थी सवारियां, पांच हजार जुर्माना लगाया

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बस में क्षमता से अधिक थी सवारियां, पांच हजार जुर्माना लगाया

बस में क्षमता से अधिक थी सवारियां, पांच हजार जुर्माना लगाया

बीकानेर. कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना किए जाने पर गुरुवार को एक बस संचालक के विरूद्ध पांच हजार रुपये का चालान किया गया तथा दो दुकानें भी सीज की गई। उपखण्ड अधिकारी मीनू वर्मा ने बताया कि देशनोक में एक बस में क्षमता से 22 सवारियां अधिक पाई गई। गाइडलाइन के अनुसार 52 सीटर बस में अधिकतम 26 सवारियां अनुमत है, लेकिन इस बस में 48 सवारियां थी। वहीं कई सवारियों ने मास्क नहीं लगाया तथा सोशल डिसटेंसिंग की पालना भी नहीं की गई। इसके मद्देनजर बस संचालक के विरूद्ध पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसी प्रकार दो देशनोक में प्रतिष्ठानों को आगामी आदेश तक सीज किया गया। वर्मा ने देशनोक में बैठक लेकर कोविड प्रबंधन की समीक्षा भी की।

सीताराम भवन का एक भाग सीज
विवाह में 100 से अधिक लोग मिलने पर लगाया था 25 हजार जुर्माना

बीकानेर. सीताराम भवन के भाग-1 को आगामी आदेशों तक सीज कर दिया गया है।
उपखण्ड अधिकारी मीनू वर्मा ने बताया कि जिला कलक्टर के निर्देश पर बुधवार को जोइंट इन्फोर्समेंट टीम द्वारा किए गए संयुक्त निरीक्षण के दौरान सीताराम भवन के भाग-1 में आयोजित एक विवाह समारोह में 100 से अधिक लोग एकत्रित थे। इस प्रकार अधिकतम 50 मेहमानों की गाइडलाइन की अवहेलना किए जाने पर आयोजकों के विरूद्ध 25 हजार रूपए का जुर्माना लगया गया। इसी श्रृंखला में गुरुवार सुबह उपखण्ड अधिकारी ने सीताराम भवन के भाग-1 को आगामी आदेशों तक सीज कर दिया।