ये भी पढ़ें- बॉयफ्रैंड बोला- बहुत मिल लिया छिप-छिप के अब मुझसे शादी करो तो नाबालिग गर्लफ्रैंड ने सिर कुचलकर कर दी हत्या मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया था। मामले में पुलिस ने नाबालिग के घर के घर से लेकर रेलवे स्टेशन तक करीब 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरो(cctv camera) की रिकार्डिंग खंगाली, जिसमें पता चला कि नाबालिग 3 जुलाई को शिवनाथ एक्सप्रेस में ग्राम मंगला दीनदयाल कॉलोनी निवासी धन्नू लाल चतुर्वेदी पिता परदेशीराम ( 47) के साथ जाते देखा गया था। पुलिस धन्नूलाल की तलाश कर रही थी।
ये भी पढ़ें– माता-पिता का झगड़ा देख रही थी मासूम बच्ची, पिता ने गुस्से में आकर ले ली बेटी की जान स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे(cctv camera)की रिकर्डिंग व रेलवे कर्मचारियों से पूछताछ में पता चला कि धन्नूलाल ने 2 रायपुर व 2 नागपुर की टिकटें खरीदी थी। नाबालिग व धन्नू की पतासाजी के लिए पुलिस की 3 टीमें(police team) रायपुर भेजी गई थी। टीम ने रायपुर में नाबालिग की फोटो डोर-टू-डोर संपर्क कर दिखाकर पतासाजी की। 12 जुलाई को पुलिस को चंदनीडीह के एक मकान में नाबालिग लड़की मिली। आसपास के लोगों ने पुलिस को बताया कि धन्नूलाल नाबालिग को लेकर 4 जुलाई को रायपुर(raipur)आया था। वह नाबालिग को बेटी(minor girl) बताकर उसके साथ रह रहा था।
नाबालिग को पुलिस ने बरामद किया(Police recovered)। नाबालिग ने बताया कि धन्नू उसे शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया था। वह लगातार रायपुर में उसका दैहिक शोषण(rape with girl)कर रहा था। 14 जुलाई को पुलिस ने आरोपी धन्नूलाल को रायपुर(raipur) से पकड़ा। आरोपी के खिलाफ धारा 365, 366, 376 व पोस्को एक्ट की धारा 6,10 के तहत अपराध दर्ज किया। आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है।