हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टीबी राधाकृष्णन की युगलपीठ ने टैगौर चौक से शिव टॉकीज रोड के बीच तीन दशक से विवादित नगर निगम की दुकानों पर निर्णय देते हुए कहा, दुकानें नहीं टूटेंगी। सीजे ने दुकानों के पीछे की सर्विस रोड पर नगर निगम का स्वामित्व स्वीकार किया है। साथ ही एकलपीठ के उस निर्णय को खारिज कर दिया, जिसमें निगम की दुकानों को तोड़कर मुआवजा देने के निर्देश दिए गए थे।