Bilaspur News: 45 डेसीबल से अधिक आवाज में साउंड बाक्स बजाने पर अब आप मोबाइल एप से डेसीबल नापकर इसकी शिकायत कर सकते हैं।
बिलासपुर। Chhattisgarh News: 45 डेसीबल से अधिक आवाज में साउंड बाक्स बजाने पर अब आप मोबाइल एप से डेसीबल नापकर इसकी शिकायत कर सकते हैं। शिकायत पर तत्काल जिला प्रशासन व पुलिस की टीम कार्रवाई करेगी। जिला प्रशासन ने पहले ही डीजे संचालकों को डेसीबल मीटर लगाने की हिदायत दी थी। वहीं हिर्री पुलिस ने सोमवार को तेज आवाज में बज रहे 2 डीजे को जब्त किया है। एडीएम राम अघारी कुरूवंशी ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद लगातार डीजे संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
नियम के तहत साउंड बाक्स बजाने के लिए मापदंड निर्धारित किए गए है और यह अनुमति पत्र में शामिल है। इसके अनुसार एसडीएम अनुमति देंगे। इसके बाद भी निर्धारित मापदंड से अधिक आवाज में डीजे बजाए जाने पर कार्रवाई होगी। वहीं डीजे संचालकों को पूर्व में हिदायत दी गई थी कि वे नियम के अनुसार निर्धारित डेसीबल में साउंड बाक्स बजाए और डेसीबल मीटर जरूर लगाएं। ऐसा नहीं करने पर भी कार्रवाई होगी।
2 डीजे जब्त, 38 मामलों में पौने 6 लाख जब्त
सोमवार को हिर्री पुलिस ने क्षेत्र में तेज आवाज में बजाए जा रहे 2 डीजे को जब्त किया। डीजे संचालकों के खिलाफ कोलाहल अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद पूर्व में गणेश विसर्जन के दौरान जिला प्रशासन एवं पुलिस ने 38 डीजे को जब्त किया था। इस मामले में सभी डीजे संचालकों के खिलाफ पौने 6 लाख रुपए जुर्माना कार्रवाई की गई है।