
Congress MLA Devendra Yadav: भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने पूर्व विधायक और भाजपा प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडेय की चुनावी याचिका को स्वीकार कर सुनवाई योग्य माना है। मामले में अगली सुनवाई 31 जुलाई तय की गई है।
बता दें कि हाईकोर्ट ने भिलाई के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के निर्वाचन को चुनौती देते दायर याचिका पर 20 जून को फैसला सुरक्षित कर दिया था। भाजपा उम्मीदवार प्रेमप्रकाश पांडेय ने चुनाव याचिका दायर कहा है कि यादव ने जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन कर नामांकन में अपनी संपत्ति की जानकारी छिपाई है।
साथ ही आपराधिक प्रकरण का भी अपने शपथपत्र में उल्लेख नहीं किया। इसलिये उनका निर्वाचन निरस्त किया जाए। पांडेय ने अपनी चुनाव याचिका में कहा कि चुनाव आयोग से आपराधिक मामलों और संपत्ति की जानकारी छिपाना प्रावधानों का उल्लंघन है। यदि कोई उम्मीदवार इस तरह की (Congress MLA Devendra Yadav) जानकारी छिपाता है, तो उसका निर्वाचन अवैध हो जाता है। रायपुर और बिलासपुर कोर्ट ने देवेंद्र यादव को समन जारी किया था, जिसमें उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया है। सुनवाई के दौरान यादव की ओर से उनके एडवोकेट ने आवेदन प्रस्तुत कर याचिका को चलने योग्य नहीं बताया था, इसे कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया।
पूर्व भाजपा विधायक प्रेम प्रकाश पांडेय ने देवेंद्र यादव की विधानसभा सदस्यता को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी। इसमें देवेंद्र यादव पर नामांकन पत्र में आपराधिक मामलों और संपत्ति की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया गया है। याचिका में हलफनामे में संपत्ति और (Congress MLA Devendra Yadav) आपराधिक मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने के आधार पर देवेंद्र यादव के निर्वाचन को चुनौती दी गई है।
Updated on:
17 Jul 2024 03:17 pm
Published on:
07 Jul 2024 09:21 am
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