
बर्थडे सेलिब्रेशन को कोर्ट की मंजूरी (फोटो सोर्स- AI)
Sanjay Dutt Birthday: फिल्मी सितारों के प्रशंसकों की दीवानगी अक्सर चर्चा में रहती है, लेकिन बिलासपुर में बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त के एक फैन ने अपने पसंदीदा अभिनेता का जन्मदिन मनाने के लिए सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने के बाद दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सशर्त राहत देते हुए निजी परिसर में समारोह आयोजित करने की अनुमति दे दी है।
हाईकोर्ट की एकलपीठ ने स्पष्ट किया है कि आयोजन के दौरान किसी भी तरह से आम जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। समारोह सार्वजनिक सड़क या चौक पर नहीं होगा और यातायात, कानून-व्यवस्था तथा ध्वनि प्रदूषण से जुड़े सभी नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।
याचिकाकर्ता गुरुदेव अवस्थी ने 29 जुलाई को अभिनेता संजय दत्त का जन्मदिन (Sanjay Dutt Birthday) मनाने के लिए बिलासपुर एसडीएम कार्यालय में अनुमति मांगी थी। हालांकि एसडीएम ने 21 जुलाई 2026 को आवेदन खारिज कर दिया। प्रशासन ने अपने आदेश में कहा कि पिछले वर्ष मध्य नगरी चौक पर हुए जन्मदिन समारोह के दौरान भारी भीड़ जुटने से यातायात बाधित हुआ था और कानून-व्यवस्था की स्थिति भी प्रभावित हुई थी। इसी वजह से इस बार अनुमति नहीं दी जा सकती।
एसडीएम के फैसले को चुनौती देते हुए गुरुदेव अवस्थी ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की। मामले की सुनवाई जस्टिस ए.के. प्रसाद की एकलपीठ में हुई।
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि इस बार कार्यक्रम किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं होगा। समारोह बिलासपुर शहर से लगभग सात किलोमीटर दूर कोनी स्थित 'द कंट्री क्लब' के निजी और बंद हॉल में आयोजित किया जाएगा। साथ ही कोर्ट को भरोसा दिलाया गया कि आयोजन के दौरान ध्वनि प्रदूषण, पर्यावरण संरक्षण और प्रशासन की सभी शर्तों का पूरी तरह पालन किया जाएगा तथा आम लोगों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से डिप्टी गवर्नमेंट एडवोकेट शोभित मिश्रा ने अदालत को बताया कि अब आयोजन सार्वजनिक स्थल के बजाय निजी परिसर में प्रस्तावित है। चूंकि याचिकाकर्ता शर्तों के पालन का शपथपत्र देने के लिए तैयार है, इसलिए नियमानुसार अनुमति दिए जाने पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने समारोह की अनुमति देते हुए स्पष्ट किया कि कार्यक्रम केवल निजी परिसर तक सीमित रहेगा। सार्वजनिक सड़क, चौक या यातायात प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसके अलावा तेज आवाज, शोर-शराबा या किसी भी तरह से कानून-व्यवस्था भंग होने की स्थिति नहीं बननी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि यदि तय शर्तों का उल्लंघन होता है तो प्रशासन आवश्यक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।
गौरतलब है कि पिछले वर्ष बिलासपुर के व्यस्त मध्य नगरी चौक पर संजय दत्त का जन्मदिन मनाया गया था। बड़ी संख्या में पहुंचे प्रशंसकों के कारण सड़क पर लंबा जाम लग गया था और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। घटना की खबरें सामने आने के बाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन से जवाब मांगा था और सार्वजनिक व्यवस्था को लेकर नाराजगी भी जताई थी। इसी पृष्ठभूमि में इस वर्ष प्रशासन ने शुरुआत में अनुमति देने से इनकार किया था, लेकिन हाईकोर्ट में दिए गए नए प्रस्ताव के बाद निजी परिसर में आयोजन की इजाजत मिल गई।
Updated on:
29 Jul 2026 03:59 pm
Published on:
29 Jul 2026 03:59 pm
