
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Photo Patrika)
CG High Court: बिलासपुर मस्तूरी रोड पर देर रात 18 कारों में स्टंट और रील बनाने के मामले को हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया है। कोर्ट ने इसे बहुत गंभीर बताते हुए आदेश दिया कि मस्तूरी पुलिस द्वारा जब्त की गई 18 कारों को हाईकोर्ट की अनुमति के बिना नहीं छोड़ा जाएगा। कोर्ट ने अगली सुनवाई 23 सितंबर को रखी है जिसमें राज्य सरकार के मुख्य सचिव को शपथपत्र में बताना होगा कि इन अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है।
कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा- पुलिस का प्रकोप केवल गरीब, मध्यम वर्ग और दलितों पर ही पड़ता है, लेकिन जब अपराधी कोई संपन्न व्यक्ति होता है, चाहे वह बाहुबल, धन या राजनीतिक समर्थन के मामले में हो, तो पुलिस अधिकारी नख-दंतहीन बाघ बन जाते हैं। ऐसे अपराधियों को मामूली जुर्माना भरकर छोड़ दिया जाता है, उनके वाहन भी मालिकों को सौंप दिए जाते हैं। कोर्ट ने आदेश की कॉपी राज्य के मुख्य सचिव को भेजने कहा है।
3 दिन पूर्व बिलासपुर मस्तूरी रोड पर देर रात 15-20 कारों में स्टंट करते हुए लोगों ने हाईवे जाम कर दिया था। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। वीडियो में युवाओं को तेज रफ्तार से गाड़ियां दौड़ाते, स्टंट करते और सड़क पर खतरा पैदा करते देखा गया।
कोर्ट ने यह भी कहा है कि पुलिस अधिकारियों को आखिर ऐसे लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज करने से कौन और क्यों रोकता है। ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोग गैर जिम्मेदार होते हैं और अन्य यात्रियों की जान को खतरे में डालते हैं। ऐसे गुंडा तत्वों के खिलाफ पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जो उनके जीवन के लिए एक सबक हो। कोर्ट ने यह भी कहा है कि वर्तमान मामले में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई केवल दिखावा है। कोर्ट ने साफ निर्देश दिया है कि मस्तूरी पुलिस द्वारा जब्त की गई 18 कारों को हाईकोर्ट की अनुमति के बिना नहीं छोड़ा जाएगा।
सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत ने कोर्ट को बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अभियान चलाया और स्टंट में शामिल 18 गाड़ियों को जब्त कर लिया है। कार मालिकों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की गई है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। गाड़ियों के मालिकों की पहचान कर ली गई है और सभी के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। युवाओं को चेतावनी दी गई है कि सार्वजनिक सड़कों पर स्टंटबाजी करने पर कड़ी सजा दी जाएगी।
Published on:
21 Sept 2025 12:15 pm
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