
हाईकोर्ट
बिलासपुर। Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव के लिए मतदान की तिथि और मतदाता सूची को लेकर वकीलों ने आपत्ति की है। अधिवक्ताओं ने चुनाव अधिकारी को पत्र लिखकर मतदान के लिए तय तिथि 30 अक्टूबर में बदलाव की मांग की है। साथ ही वोटर लिस्ट पर भी आपत्ति करते हुए इसकी जांच की मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि वोटर लिस्ट में शामिल कई एडवोकेट हाईकोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करते। इसका परीक्षण करने के बाद ही चुनाव तिथि घोषित करने की मांग की गई है।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन पदाधिकारियों के चुनाव के लिए घोषित कार्य₹म के अनुसार 30 अक्टूबर को मतदान होना है। अधिवक्ताओं ने इस तिथि को बदलने की मांग करते हुए कहा है कि 21 से 29 अक्टूबर तक हाईकोर्ट में दशहरा अवकाश है। 30 अक्टूबर से ही हाईकोर्ट में कामकाज प्रारंभ होगा। ठीक त्योहार के तुरंत बाद मतदान कराना ठीक नहीं है। अधिवक्ताओं ने अधिवक्ताओं ने यह भी सवाल उठाया है कि अवकाश के दिनों में चुनाव कार्य कैसे सम्पन्न होगा।
बार एसोसिएशन का 2 साल का कार्यकाल 28 अक्टूबर को पूरा हो रहा है। उसी अनुसार निर्धारित अवधि में चुनाव कराए जा रहे हैं, नामांकन की प्रक्रिया त्योहार के पहले ही पूरी हो जाएगी। तिथि में बदलाव का अधिकार कार्यकारिणी को नहीं है। - अब्दुल वहाब खान, अध्यक्ष हाईकोर्ट बार एसोसिएशन
वकीलों की आपत्ति प्राप्त हुई है। नियम और एसोसिएशन के संविधान में उल्लेखित प्रावधान अनुसार निर्णय लिया जाएगा। - वायसी शर्मा, बार एसो. चुनाव अधिकारी
Published on:
14 Oct 2023 05:36 pm
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