
हाईकोर्ट (Photo Patrika)
CG High Court: छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के चुनाव पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने फर्म और सोसाइटी को नोटिस जारी कर जवाब देने के निर्देश दिए हैं। प्रकरण की अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी।
छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ ने 7 जनवरी 2025 को संघ का चुनाव कराने और बाइलॉज में संशोधन करने का प्रस्ताव पारित किया था। 30 अप्रैल 2025 को घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 3 महीने के अंदर चार स्तरों पर चुनाव होने थे। इस बीच समाज के किसी सदस्य ने रजिस्ट्रार से शिकायत कर दी। इस पर संज्ञान लेते हुए सहायक रजिस्ट्रार ने कमेटी गठित की और 35 दिनों के भीतर चुनाव कराने के निर्देश दिए। इस आदेश को संघ ने अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी।
याचिका में कहा गया कि सहायक रजिस्ट्रार को समिति गठित करने का आदेश देने का अधिकार नहीं है। रजिस्ट्रार, फर्म और सोसाइटी द्वारा सहायक रजिस्ट्रार को इस संबंध में जांच या समिति गठन के लिए कोई अधिकृत निर्देश नहीं दिया गया, फिर भी उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने सहायक रजिस्ट्रार के आदेश के प्रभाव और क्रियान्वयन पर फिलहाल रोक लगा दी है।
संघ की याचिका में कहा गया कि सहायक रजिस्ट्रार द्वारा समिति गठित करने का आदेश न केवल अधिकार क्षेत्र से बाहर है। बल्कि रजिस्ट्रार, फर्म और सोसाइटी के अधिकार का भी अतिक्रमण है। कोर्ट ने भी सहायक रजिस्ट्रार द्वारा 14 जुलाई 2025 को जारी आदेश को वैधानिक नहीं पाया।
Updated on:
02 Aug 2025 07:43 am
Published on:
02 Aug 2025 07:43 am
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