
हाईकोर्ट (Photo Patrika)
Bilaspur High Court: लव मैरिज करने के बाद युवती को उसके परिजन जबरन साथ लेकर चले गए। इसके बाद से उसका कोई पता नहीं चल रहा है। पति की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर हाईकोर्ट ने मुंगेली एसपी को आदेश दिया है कि 28 अगस्त तक युवती को ढूंढकर कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए।
कोर्ट ने साथ ही युवती के पिता को भी उपस्थित होने का आदेश दिया है। बिलासपुर में रहने वाले सूरज बंजारे और मुंगेली निवासी युवती ने 15 मई 2025 को रायपुर के आर्य समाज मंदिर में प्रेम विवाह किया था। इसके बाद युवक-युवती बतौर पति-पत्नी साथ रह रहे थे। युवक का आरोप है कि 28 मई को युवती के परिजन उससे मिलने आए। जिसके बाद उसे जबरन अपने साथ लेकर चले गए। पत्नी जब घर नहीं लौटी तो परेशान पति ने पुलिस में शिकायत की। लेकिन कार्रवाई न होने पर सूरज ने हाईकोर्ट में बंदी-प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की।
याचिका में बताया गया है कि पति ने पुलिस में शिकायत के बाद लगातार थाने के चक्कर काटे और पत्नी को तलाशने की गुहार लगाई। लेकिन पुलिस न इसे गंभीरता से लिया, और न ही सहयोग किया। इस पर उसे हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी। हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए मुंगेली एसपी को आदेश दिया कि हर हाल में युवती की तलाश कर उसे 28 अगस्त तक कोर्ट में प्रस्तुत करें।
याचिका में कहा गया कि युवती के परिजन उसकी जानकारी नहीं दे रहे हैं और न ही उससे मिलाने को तैयार हैं। युवक का कहना है कि उसकी पत्नी के साथ अनहोनी की आशंका है। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि युवती की जिंदगी को भी खतरा हो सकता है इसलिए उसे तत्काल बरामद कर कोर्ट में प्रस्तुत कराया जाए। ताकि, यह पता चल सके कि वो सुरक्षित है या नहीं।
Updated on:
17 Aug 2025 11:01 am
Published on:
17 Aug 2025 11:01 am
