
60 करोड़ धोखाधड़ी मामला: शिल्पा शेट्टी की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। (इमेज सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम)
Shilpa Shetty: 60 करोड़ की धोखाधड़ी केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा को एक और बड़ा झटका लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस को कोलंबो जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।
कोर्ट ने साफ कहा कि पहले धोखाधड़ी के पैसों की भरपाई कीजिए, फिर विदेश यात्रा पर चर्चा होगी।”
दरअसल, शिल्पा शेट्टी ने यूट्यूब के एक इवेंट में हिस्सा लेने के लिए 25 अक्टूबर से शुरू होने वाले कार्यक्रम में जाने की अनुमति मांगी थी। ऐसे में सुनवाई के दौरान शिल्पा के वकील ने दलील दी कि यह एक प्रोफेशनल कमिटमेंट है, लेकिन कोर्ट ने सवाल किया कि क्या आपको इस इवेंट का आधिकारिक निमंत्रण मिला है?
इस पर वकील ने कहा कि सिर्फ फोन के जरिए बातचीत हुई, इजाजत मिलने के बाद ही निमंत्रण मिलेगा। मामले पर सख्त टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि पहले धोखाधड़ी के 60 करोड़ रुपए भरिए और फिर इस मामले पर आगे विचार किया जाएगा।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिलहाल शिल्पा के देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी है। अब मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को रखी गई है।
बता दें कि धोखाधड़ी मामले में शिल्पा और उनके पति के खिलाफ जांच एजेंसी ने एलओसी नोटिस जारी किया था, जिसके बाद दोनों के विदेश जाने पर रोक लग गई है।
दरअसल शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा दोनों पर व्यवसायी दीपक कोठारी ने **60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगाया है। कोठारी का कहना है कि दंपति ने बिजनेस के विस्तार के नाम पर उनसे कर्ज के रूप में पैसा लिया, लेकिन बाद में टैक्स बचाने के लिए उसे निवेश की रकम दिखाने की सलाह दी।
शिकायत में कोठारी ने खुलासा किया कि शिल्पा शेट्टी ने ब्याज समेत पैसे लौटाने का वादा किया था, लेकिन जब रकम वापसी का समय आया, तो उन्होंने कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया। आरोप है कि जिस पैसे का इस्तेमाल कारोबार बढ़ाने में होना था, वह शिल्पा ने अपनी निजी जरूरतों में खर्च कर दिया।
Updated on:
08 Oct 2025 07:54 pm
Published on:
08 Oct 2025 07:54 pm
बड़ी खबरें
View Allबॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग
Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.
