18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Amitabh Bachchan को लेकर दिल्ली HC का आया निर्देश! अब नहीं कर पाएंगें ऐसा

हाल में दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi Hight Court) ने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) को लेकर एक निर्देश जारी किया है, जिसके लिए खुद बिग बी की कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

2 min read
Google source verification
Amitabh Bachchan को लेकर दिल्ली HC का आया निर्देश

Amitabh Bachchan को लेकर दिल्ली HC का आया निर्देश

Delhi HC On Amitabh Bachchan: बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार अमिताभ बच्चन (Aamitabh Bachchan) ने अपनी एक परेशानी को लेकर दिल्ली के हाई कोर्ट (Delhi Hight Court) का दरवाजा खटखटाया था, जिसका फैसला अब आ चुका है। इस फैसले के तहत अब कोई भी बिग बी (Big B) की इजाजत के बिना के नाम, तस्वीर, आवाज आदि का बिना उनकी अनुमति के कोई इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। इन दिनों अपने क्वीज शो कौन बनेगा करोड़पति सीजन 14 (KBC 14) को लेकर सुर्खियों में बने रहने वाले अमिताभ बच्चन ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक मुकदमा दायर किया था। प्रख्यात वकील हरीश साल्वे उनके लिए इस केस को जज के सामने पेश कर रहे थे, जिसके बाद जस्टिस नवीन चावला के अंदर इस मामले की सुनवाई जारी थी।


वहीं अह इस मामले पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि अभिनता की परमिशन के बिना अब कोई भी उनके नाम, आवाज और तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने टेलीकॉम मिनिस्ट्री समेत संबंधित विभाग को अमिताभ बच्चन (Delhi Hc On Amitabh Bachchan) से संबंधित चीजों को हटाने के लिए कहा है।

अमिताभ बच्चन ने कुछ समय पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट में सिविल सूट दाखिल कराया था, जिसमें अभिनेता ने कहा था कि 'बिना उनकी अनुमति के उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है'। अदअसल, इसी साल अक्टूबर में बिग बी ने पान मसाला कंपनी से अपने सभी कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए थे, लेकिन कंपनी लगातार अपने विज्ञापनों में उनके चेहरे का इस्तेमाल करते रहे।

यह भी पढ़ें: Kay Kay Menon ने कुछ इस अंदाज में लगाई Richa Chadha की क्लास!


इसके अलावा अमिताभ बच्चन ने फर्जी 'कौन बनेगा करोड़पति' (Fake KBC) लॉटरी घोटाले में उनकी फोटो और आवाज का इस्तेमाल करने के खिलाफ अपने प्रमोशन अधिकारों की सुरक्षा की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनका कहना था कि 'ये उनके सेलीब्रिटी स्टेटेस के खिलाफ है। ऐसे में अदालत निषेधाज्ञा जारी करें'। वहीं हाई कोर्ट में जस्टिस नवीन चावला ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया।

उन्होंने अपने फैसला सुनाते हु कहा कि 'पहली बात अभिनेता के पक्ष में मामला बनता है। ये कथित तौर पर अमिताभ बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन है'। साथ ही कोर्ट ने आगे कहा कि 'अभिनेता की अनुमति के बिना अभिनेता की सेलिब्रिटी स्थिति का इस्तेमाल किया जा रहा है'। इसके अलावा कोर्ट का ये भी कहना है कि 'जिन गतिविधियों की शिकायत की जा रही है। वे अभिनेता को बदनाम करती हैं'।

यह भी पढ़ें: Drishyam 2 box office collection Day 7: विजय सालगांवकर से ऑफिसर तरुण की पूछताछ ने पार किया 100 करोड़ का आंकड़ा!