
न्यूड फोटोशूट के लिए Ranveer Singh के खिलाफ दर्ज हुई 67A में FIR
अक्सर ही अपने अतरंगी अंदाज और यूनिक फैशन सेंस की वजह से चर्चाओं में रहने वाले रणवीर सिंह (Ranveer Singh) पिछले कुछ दिनों से एक मैगजीन के लिए करवाए अपने न्यूड फोटोशूट को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. ये बोल्ड फोटोशूट उन्होंने पैपर मैगजीन के लिए करवाया था, जिसकी फोटो मैगजीन के सोशल मीडिया अकाउंट ने भी साझा की है. इसके अलावा उनकी फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसके चलते एक्टर की लगातार आलोचना हो रही है. साथ ही ट्रोलर्स उनके अतरंगी मीम्स बना रहे हैं. वहीं अब एक्टर इस फोटोशूट करवा कर मुसीबत में फंस चुके हैं.
एक्टर को भारी पड़ा बोल्ड फोटोशूट
जी हां, सामने आ रही खबरों की माने तो एक्टर के खिलाफ मुंबई में ही 'अश्लीलता कानून' 67A में FIR दर्ज हो चुकी है, जिसके बाद रणवीर को इस कानूनी पछड़े का समाना करना पड़ सकता है. एक्टर के खिलाफ FIR मुंबई के ही एक एनजीओ द्वारा करवाई गई है. शिकायत दर्द करवाते हुए एनजीओ का कहना है कि 'फोटोज जिस हिसाब से क्लिक की गईं हैं उससे कोई भी महिला और पुरुष शर्मसार महसूस करेंगे'. इसके अलावा मुंबई की ही रहने वाले एक शख्स ने भी एक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाते हुए कहा है कि 'अपनी फोटोज के जरिए महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और साथ उनकी गरिमा का अपमान किया है'.
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क्या है 'अश्लीलता कानून'?
सामने आ रही जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ताओं ने रणवीर सिंह के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी कानून और भारतीय दंड संहिता (IPC) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की भी मांग की है. खबरों की माने तो एक्टर के खिलाफ शिकायत के आधार पर मुंबई पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 292 (अश्लील किताबों आदि की बिक्री), 293 (युवाओं को अश्लील सामग्री की बिक्री), 509 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से कहे गए शब्द, संकेत करना या काम करना) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत FIR दर्ज की गई है. साथ ही एक्टर के खिलाफ धारा 67 (ए) के तहत अश्लील सामग्री को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर भी कार्रवाई की जा सकती है.
कितनी मिलती है सजा?
इन सभी धाराओं में अलग-अलग आरोप तह होने पर अलग-अलग सजा का प्रावधान होता है. लाइव लॉ के अनुसार, धारा 292 के तहत पहली बार अपराध करने पर दो साल की सजा हो सकती है. वहीं दूसरी बार अपराध करने पर पांच साल तक की सजा हो सकती है और पांच हजार का जुर्माना भी लगाया जा सकता है. इसी तरह धारा 509 का उल्लंघन करने पर तीन साल तक सजा हो सकती है, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 (ए) के तहत अपराध सिद्ध होने पर 7 साल तक की सजा और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
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Updated on:
27 Jul 2022 10:50 am
Published on:
27 Jul 2022 10:16 am
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