
पान मसाला विज्ञापन केस में सलमान खान को राहत। (फोटो सोर्स: IMDb)
Salman Khan Pan Masala Case: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को थोड़ी राहत देते हुए, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन (NCDRC) ने पान मसाला के एक कथिततौर पर गुमराह करने वाले विज्ञापन से जुड़ी शिकायत पर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन के सामने उनके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही पर रोक लगा दी है। बता दें कि कमीशन ने ये आदेश कोटा में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन द्वारा जारी निर्देशों को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई करते हुए दिया। ये निर्देश सलमान खान समेत दूसरी पार्टी के लोगों के सिग्नेचर के वेरिफिकेशन से संबंधित थे।
PTI के अनुसार, प्रेसिडेंट जस्टिस ए.पी. साही और सदस्य भरत कुमार पांड्या की बेंच ने शिकायतकर्ता इंद्र मोहन सिंह उर्फ हनी को नोटिस जारी किया और डिस्ट्रिक्ट कमीशन के सामने आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी।
बीती 10 जून के अपने आदेश में NCDRC ने कहा था, "ऊपर बताई गई बातों और राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेशों को देखते हुए, रेस्पोंडेंट नंबर 1/शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करना और उन्हें इस अपील का जवाब देने के लिए कहना सही होगा।" कमीशन ने पाया कि अपील में डिस्ट्रिक्ट फोरम के अधिकार क्षेत्र और कार्यवाही के तरीके को लेकर अहम सवाल उठाए गए थे। कमीशन ने कहा, "इस आदेश की एक कॉपी डिस्ट्रिक्ट कमीशन के सामने कार्यवाही के रिकॉर्ड में रखी जाए। आगे कोई आदेश पारित होने तक, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के सामने आगे की कार्यवाही रुकी रहेगी।"
जानकारी के लिए बता दें कि अपीलकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने शिकायत पर सुनवाई हो सकती है या नहीं, इसको तय किए बिना ही आयोग ने हस्ताक्षरों की सत्यता की जांच शुरू कर दी थी।
NCDRC ने राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा 27 मई को पारित एक अंतरिम आदेश पर गौर किया, जिसमें हस्ताक्षर वेरिफिकेशन के संबंध में डिस्ट्रिक्ट कमीशन द्वारा पहले जारी निर्देश के अमल पर रोक लगा दी गई थी। अपील करने वालों ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया गया है और इसी मामले में दूसरे उपभोक्ता मंचों पर भी शिकायतें दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
बता दें कि सलामन खान से जुड़ा ये मामला एक ऐसी शिकायत पर है जिसमें आरोप लगाया गया है कि सलमान खान और अन्य लोगों वाला पान मसाला विज्ञापन गुमराह करने वाला था। अब मामले की अगली सुनवाई 22 जून को होगी।
Updated on:
12 Jun 2026 03:20 pm
Published on:
12 Jun 2026 02:01 pm
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