
शिल्पा शेट्टी को बॉम्बे हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत
Shilpa Shetty Lookout Notice: 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया है। इसी को रद्द कराने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, “अगर आपको विदेश जाना है, तो पहले अप्रूवर बनिए।”
बता दें यह मामला मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) की जांच से जुड़ा है, जिसमें शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा दोनों को आरोपी बनाया गया है।
शिल्पा ने हाल ही में यूट्यूब के एक इवेंट में शामिल होने के लिए विदेश यात्रा की इजाजत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि पहले उन्हें जांच में अप्रूवर (गवाह) बनना होगा। इससे पहले की सुनवाई में अदालत ने यह भी कहा था कि पहले 60 करोड़ रुपए जमा करें, फिर सुनवाई आगे बढ़ेगी।
ईओडब्ल्यू ने पिछले हफ्ते शिल्पा शेट्टी का बयान दर्ज किया था। इसमें एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने बेस्ट डील टीवी से 4 करोड़ रुपए लिए थे, लेकिन यह उनकी सेलिब्रिटी फीस थी। वह कंपनी में डायरेक्टर जरूर थीं, लेकिन पैसे उन्होंने इसलिए लिए क्योंकि उन्होंने बतौर सेलिब्रिटी उस प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन किया था। शिल्पा शेट्टी ने जनवरी 2016 में कंपनी के पद से इस्तीफा दे दिया था।
केस की बात करें तो शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ बिजनेसमैन दीपक कोठारी ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था।
कोठारी का दावा था कि एक्ट्रेस ने कंपनी का विस्तार करने के लिए 60 करोड़ रुपए का लोन लिया था, लेकिन ब्याज की दरों को देखते हुए इसे निजी निवेश के तौर पर दिखाने के लिए कहा। उन्होंने कोठारी को विश्वास दिलाया कि वह हर महीने ब्याज की रकम भरेंगी, लेकिन शिल्पा ने वो पैसे बिजनेस में न लगाकर निजी तौर पर खर्च किए और फिर बाद में कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया।
व्यवसायी दीपक कोठारी ने कई बार एक्ट्रेस से पैसे वापस देने की मांग की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया है और उन्होंने दंपत्ति के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया।
Updated on:
14 Oct 2025 08:32 pm
Published on:
14 Oct 2025 08:32 pm
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