
Excise Department Newsupdate: शादी-पार्टियों में शराब पार्टियां करने या होटल-ढाबों व रेस्टारेंट में शराब परोसने वालों की अब खैर नहीं। बिना अनुमति के इस तरह की पार्टी करने वालों पर आबकारी विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। इसको लेकर आबकारी आयुक्त शिवप्रसाद नकाते ने आदेश जारी कर इसकी पालना सुनिश्चित करने के लिए कहा है। इसके साथ ही पार्टी में शराब पीने वालों की संख्या भी निर्धारित कर दी गई है। यहीं नहीं अवैध शराब पार्टी करने वालों के खिलाफ आमजन भी आबकारी विभाग को टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। आबकारी विभाग के अनुसार यदि किसी भी होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट या शादी, बर्थ-डे पार्टी या अन्य कार्यक्रम में बिना लाइसेंस के पार्टी मिलती है तो उसके खिलाफ मामला दर्ज कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
आबकारी आयुक्त के अनुसार होटल, रेस्टोरेन्ट, क्लब बार परिसर में एक दिन या इससे अधिक दिनों के लिए होने वाले आयोजनों के लिए अब आबकारी विभाग से मदिरा परोसने का अनुज्ञापत्र स्वीकृत करवाना होगा। आबकारी विभाग ने अब एक दिन या दो दिन की पार्टी या शादी-विवाह में शराब परोसने के लिए अस्थायी लाइसेंस देने के लिए ऑनलाइन प्रोसेस शुरू कर दिया है। साथ ही शराब भी आबकारी विभाग के किसी ठेके से ही खरीदनी होगी।
विवाह समारोह में शराब पार्टी के लिए संबंधित को पहले ऑनलाइन लाइसेंस लेना होगा। इसके बाद उसको स्वयं को जिस दुकान से शराब की बोतलें खरीदना है वो भरना होगा। यही नहीं उसको कौनसा ब्रांड चाहिए है वो भी ऑनलाइन फीड करना होगा। इसके बाद वो संबंधित दुकान पर जाकर भुगतान कर माल ले सकेगा।
आबकारी विभाग की ओर से शादी-पार्टियों में शराब पार्टियां करने या होटल-ढाबों व रेस्टारेंट में शराब देने वालों को अब पहले लाइसेंस लेना होगा। उसके लिए बकायदा शुल्क अदा करना होगा। इसको लेकर सभी को निर्देश जारी कर दिए गए है।
बी.एल.मीणा,जिला आबकारी अधिकारी,बूंदी
विभागीय अधिकारियों के अनुसार विभाग की जांच में सामने आया है कि अक्सर कई लाइसेंस- धारियों की पार्टी हो या विवाह समारोह में अन्य राज्यों की मंदिरा धड़ल्ले से परोसी जाती है, जिससे राजस्व का नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसी मंदिरा परोसने और अनाधिकृत रूप से मदिरा का परिवहन, निर्माण, भंडारण करने पर विभाग की पैनी नजर रहेगी।
विभाग के अनुसार शराब पार्टी के लिए अलग-अलग लाइसेंस फीस निर्धारित की गई है, जिसको तीन कैटेगिरी में बांटा गया। घरेलु (घर पर पार्टी प्रतिदिन) के लिए एक दिन के दो हजार रुपए अदा करने होंगे। इसके साथ ही वाणिज्यक के लिए पहले सालभर का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसका पंजीयन शुल्क 20 हजार रुपए देना होगा। इसी तरह किसी खास विशेष अवसर प्रतिदिन लाइसेंस के व्यक्ति को 12 हजार रुपए शुल्क देना होगा।
Published on:
28 Nov 2024 10:41 am
बड़ी खबरें
View Allबूंदी
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग
