
होटल वेलकम (फोटो: पत्रिका)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बूंदी ने राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर रामगंजबालाजी के पास वेलकम होटल को कुर्क करने व बैंक खातों को सीज कर राजकोष में जमा करने के आदेश जारी किए गए है।
साथ ही जिला पुलिस अधीक्षक को कार्यवाही कर रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने के आदेश दिए गए हैं। आदेश में बताया कि वेलकम होटल में व्यवसाय के साथ अनैतिक रूप से स्पा चला कर मजबूर गरीब महिलाओं को लालच देकर देह व्यापार के कीचड़ में धकेलने के आरोप में होटल मालिक बनवारी शेखर पुत्र मांगीलाल निवासी झुवासा थाना रायथल व उसकी पत्नी किरण के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।
होटल मालिक के पास आय के साधनों के बारे में जानकारी में पाया कि आय से अधिक राशि रखने व लग्जरी कार रखने के बारे में दस्तावेज न्यायालय में पेश नहीं कर पाया है। न्यायालय ने 10 नवंबर तक कार्यवाही कर जवाब तलब करने के आदेश पुलिस को दिए गए हैं।
राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर संचालित वेलकम होटल के संचालक बनवारी शेखर पर कई बार शिकायतें मिलती रही, लेकिन पुख्ता कार्यवाही के अभाव में होटल मालिक अवैध गतिविधियां चलाता रहा था। होटल के अंदर सभी कमरों में एयर कंडीशर लगे हुए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक के प्रार्थना पत्र पर न्यायालय ने सुनवाई करते हुए कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।
वेलकम होटल में 10 मार्च को बिल के विवाद में वहां के स्टॉफ ने एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। मृतक की पहचान कोटा निवासी नितिन खटीक (22) के रूप में हुई थी। मामले में पुलिस ने मृतक नितिन के साथी ललित शर्मा की रिपोर्ट होटल संचालक बनवारी सहित चार अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था।
न्यायालय के आदेश की पालना में अवैध व अनैतिक कार्यों से अर्जित की गई संपत्ति को शीघ्र कुर्क कर राशि राजकोष में जमा की जाएगी। यह अनुमानित दस करोड़ से अधिक हो सकती है। सभवत: यह रेंज स्तर की सबसे बड़ी कार्रवाई है।
राजेन्द्र मीना, पुलिस अधीक्षक, बूंदी
न्यायालय के आदेश में बताया गया है कि पहले कई बार शिकायतों पर पुलिस ने कार्रवाई की गई, जिसमें महिलाओं पुरुषों को अनैतिक देह व्यापार करते हुए पकड़ा गया, जिन पर शांति भंग एवं अन्य धाराओं में कार्रवाई की गई, लेकिन अनैतिक गतिविधियों नहीं थम पाई। न्यायालय के आदेश के बाद पुख्ता करवाई के आदेश किए गए हैं।
Published on:
09 Oct 2025 03:17 pm
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