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राजस्थान के पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर, वार्षिक भौतिक सत्यापन 31 दिसबर तक करवाना अनिवार्य

Rajasthan : राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को 31 दिसंबर तक सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा। पेंशनर्स को सत्यापन के लिए चार विकल्प दिए गए हैं।

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Rajasthan pensioners Big News 31 December annual physical verification is mandatory

फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan : राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को 31 दिसंबर तक सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा। बूंदी जिला कलक्टर अक्षय गोदारा ने सभी पेंशनर्स का कैलेंडर वर्ष 2026 के लिए शत-प्रतिशत वार्षिक भौतिक सत्यापन 31 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से करवाने के निर्देश दिए हैं। सत्यापन की प्रक्रिया 1 नवंबर 2025 से शुरू हो चुकी है। यदि लाभार्थी इस अवधि तक अपना सत्यापन नहीं करवाते हैं, तो उनकी पेंशन रुक सकती है।

इस संबंध में जिला कलक्टर ने उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी, तहसीलदार और नगर परिषद, नगरपालिकाओं को ये आदेश जारी कर निर्देश दिए हैं कि कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों, सामाजिक संस्थाओं, शिक्षकों, विद्यार्थियों और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सत्यापन प्रक्रिया का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करें।

चार सरल विकल्प

पेंशनर्स को सत्यापन के लिए चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से किसी एक माध्यम का उपयोग करना अनिवार्य है। इसके तहत लाभार्थी अपने आधार से जुड़े अंगुली की छाप (Finger Print) के माध्यम से ई-मित्र कियोस्क या ई-मित्र प्लस केंद्रों पर सत्यापन करवा सकते हैं। Rajasthan Social security Pension and Aadhar FaceRDÓ नामक एंड्रॉइड मोबाइल ऐप के माध्यम से लाभार्थी अपने चेहरे की पहचान (Face Recognition) के आधार पर भी सत्यापन कर सकते हैं।

नहीं तो स्वीकृतिकर्ता अधिकारी से करे संपर्क

यदि उपरोक्त दोनों प्रक्रियाओं से सत्यापन नहीं हो पाता है, तो पेंशनर संबंधित पेंशन स्वीकृतिकर्ता अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी/ विकास अधिकारी) से संपर्क कर सकते हैं। अधिकारी द्वारा पेंशन पोर्टल पर सबंधित पेंशनर का पीपीओ नंबर दर्ज करने पर पेंशनर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के आधार पर सत्यापन किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त यदि तीनों विकल्पों से सत्यापन संभव न हो, तो पेंशनर को अपने दस्तावेज (पीपीओ, जनआधार आदि) के साथ संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।

अधिकारी दस्तावेजों की जांच के बाद अपने आधार से जुड़े मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करेंगे। इस दौरान अधिकारी को यह घोषणा करनी होगी कि उन्होंने पेंशनर के दस्तावेजों की जांच कर ली है और वह उनके समक्ष उपस्थित हुआ है।

बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए ये है सुविधा

जिला कलक्टर ने निर्देश दिए हैं कि जो पेंशनर्स अत्यधिक वृद्धावस्था या शारीरिक/मानसिक अक्षमता के कारण घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, उनका सत्यापन एंड्रॉइड मोबाइल ऐप (Rajasthan Social security Pension and Aadhar FaceRD) के माध्यम से फेस रिकॉग्निशन से करवाना सुनिश्चित किया जाए। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे 31 दिसंबर से पहले शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करें, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी पेंशन से वंचित न रहें।