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एमपी में कलेक्टर पर लगा 50 हजार रू. का जुर्माना, आखिर क्या है मामला ?

mp news: आदिवासी समाज के युवा के खिलाफ कलेक्टर ने की थी जिलाबदर की कार्रवाई, अब हाईकोर्ट ने कलेक्टर पर लगाया 50 हजार का जुर्माना...।

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ias bhavya mittal

mp news: मध्यप्रदेश में बुरहानपुर कलेक्टर पर 50 हजार रूपए का जुर्माना लगा है। ये जुर्माना हाईकोर्ट ने लगाया है और याचिकाकर्ता को मुआवजे की राशि 50 हजार रूपए देने का आदेश दिया है। बुरहानपुर जिले के बहुचर्चित जंगल कटाई मामले में हाईकोर्ट ने ये जुर्माना लगाया है। बता दें कि जागृति आदिवासी संगठन के कार्यकर्ता अंतराम आवासे ने बुरहानपुर कलेक्टर की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर अब कोर्ट ने फैसला सुनाया है।

ये है मामला

पूरा मामला जंगल कटाई से जुड़ा है। पिछले साल बुरहानपुर में आदिवासियों ने जंगल कटाई के खिलाफ आंदोलन किया था और इसी दौरान कलेक्टर ऑफिस का घेराव भी किया था। इसके कारण कलेक्टर ने आदिवासियों पर मामला दर्ज कराया था इतना ही नहीं कलेक्टर ने आंदोलन में शामिल जागृत आदिवासी संगठन के कार्यकर्ताओं पर जिला बदर की कार्रवाई करने का आदेश भी जारी किया था। कलेक्टर के इस आदेश के खिलाफ कार्यकर्ता अंतराम आवासे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर अब कोर्ट ने फैसला सुनाया है।


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कलेक्टर पर 50 हजार रूपए का जुर्माना


हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता अंतराम आवासे की याचिका पर सुनवाई करते हुए अब फैसला सुनाया है कि कलेक्टर का आदेश गलत था। हाईकोर्ट ने बुरहानपुर कलेक्टर पर 50 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है और साथ ही ये भी आदेश दिया है कि मुआवजे की राशि याचिकाकर्ता अंतराम आवासे को दी जाए। याचिकाकर्ता अंतराम आवासे ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि उन्हें कोर् पर पूरा भरोसा था कि कोर्ट न्याय जरूर करेगा।

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