
पैन को आधार से लिंक करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर है। (PC: AI)
31 December Deadline Alert: यह साल 2025 का आखिरी महीना चल रहा है। साल 2026 की शुरुआत होने में अब कुछ दिन ही बचे हैं। इसके साथ ही कुछ चीजों की डेडलाइन भी पास आती जा रही है। 31 दिसंबर 2025 से पहले आपने ये काम नहीं निपटाए, तो आपका काफी नुकसान हो सकता है। इनमें इनकम टैक्स, आधार, पैन कार्ड और बैंक से जुड़े काम शामिल हैं। आइए विस्तार से जानते हैं।
अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न अभी तक नहीं भरा है, तो अभी भी आपके पास मौका है। आप बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर 2025 है। नॉर्मल आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 16 सितंबर थी। अगर आपकी फाइल की हुई आईटीआर में कोई गलती रह गई है, तो आप 31 दिसंबर तक उसमें सुधार करके रिवाइज्ड आईटीआर भर सकते हैं।
बिलेटेड आईटीआर भरने पर पेनल्टी देनी होती है। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से कम है, तो पेनल्टी 1000 रुपये होगी। वहीं, 5 लाख रुपये से ज्यादा की इनकम पर 5,000 रुपये पेनल्टी होगी। अगर आप 31 दिसंबर तक आईटीआर फाइल नहीं करते हैं और आप पर टैक्स देनदारी है, तो आपको आयकर विभाग से नोटिस मिल सकता है। आपको टैक्स रिफंड भी नहीं मिलेगा। आपको फ्यूचर में लोन और वीजा लेने में भी दिक्कत आ सकती है।
अगर आपने 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले पैन कार्ड बनवाया है, तो आपको अपने पैन को आधार से लिंक कराना होगा। इसके लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है। आपने ऐसा नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा। इससे आपको बैंकिंग कार्यों में दिक्कत आ सकती है। इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल पर जाकर पैन नंबर, आधार नंबर और ओटीपी के जरिए पैन को आधार से लिंक कराया जा सकता है।
आपने बैंक लॉकर लिया हुआ है, तो आपको अपने बैंक के साथ अपडेटेड रेंटल एग्रीमेंट साइन करना होगा। आपने ऐसा नहीं किया, तो आपको अपना लॉकर गंवाना पड़ सकता है। इसके लिए भी डेडलाइन 31 दिसंबर है।
Published on:
18 Dec 2025 01:18 pm
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