
PAN-Aadhaar: अगर आपने अभी तक पैन कार्ड को आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है तो 30 जून से पहले कर लीजिए, क्योंकि 1 जून से पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने पर दोगुना जुर्माना देना पड़ेगा। आधार और पैन को लिंक करने के समय सीमा पहले 31 मार्च 2022 थी, जिसे 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया गया था। तब 30 जून तक पैन और आधार कार्ड को लिंक करने वालों पर 500 जुर्माना लगाया गया था। वहीं अब जुर्माने की राशि को बढ़ा दिया गया है, जिसमें 1 जुलाई से पैन और आधार कार्ड को लिंक करने पर 1 हजार रुपए जुर्माना देना पड़ेगा।
पैन और आधार को लिंक नहीं करने वालों पर जुर्माना लगाने के लिए आयकर अधिनियम में धारा 234H को शामिल किया गया है। इसके अनुसार अब 1 जुलाई से पहले पैन और आधार को लिंक नहीं करने 1 हजार रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं 1 साल तक लिंक नहीं करने पैन कार्ड काम करता रहेगा, लेकिन एक साल बाद पैन बंद (निष्क्रिय) भी हो सकता है।
जून के लास्ट तक लेट फीस
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के सर्कुलर के अनुसार, जो लोग 31 मार्च 2022 के बाद लेकिन 30 जून 2022 से पहले अपने पैन कार्ड को 12 अंकों के यूनिक UIDAI नंबर( आधार कार्ड) से लिंक करते हैं, उन्हें 500 रुपए लेट फीस देना पड़ेगा।
1 जुलाई से लेट फीस
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के सर्कुलर के अनुसार, जो लोग जून के लास्ट तक अपने पैन को आधार कार्ड के साथ नहीं जोड़ते हैं, उन्हें 1 जुलाई से पैन को आधार कार्ड के साथ लिंक करने के लिए 1 हजार रुपए जुर्माना देना पड़ेगा।
पैन को आधार कार्ड के साथ कैसे करे लिंक
-सबसे पहले आयकर भारत की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाना है।
-क्विक लिंक्स सेक्शन ऑप्सन में से लिंक आधार विकल्प को चुनना है।
-इसके बाद एक बिंडो खुल जाएगी, जहां अपना पैन नंबर, आधार कार्ड नंबर, नाम और मोबाइल नंबर डालना है।
-अब मैं अपना आधार विवरण को मान्य करता हूं, विकल्प को चुनें और 'जारी रखें' ऑप्सन में किल्क करे।
- आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर, आपको वन-टाइम पासवर्ड (OTP) आएगा।
-उस वन-टाइम पासवर्ड (OTP) को डाल देना है, जिसके बाद आपका पैन और आधार कार्ड लिंक हो जाएगा।
Published on:
04 Jun 2022 04:38 pm
बड़ी खबरें
View Allकारोबार
ट्रेंडिंग
