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Flipkart के सह-संस्थापक सचिन बंसल ईडी के नोटिस के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट पहुंचे

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा 10,600 करोड़ रुपये के फेमा (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम) उल्लंघन नोटिस को चुनौती दी।

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Flipkart: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट (Flipkart) के सह-संस्थापक सचिन बंसल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा 10,600 करोड़ रुपये के ( FEMA) फेमा (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम) उल्लंघन नोटिस को चुनौती देते हुए शुक्रवार को मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया।

ये भी पढ़ें: ED Notice to Flipkart: फेमा उल्लंघन पर ईडी ने फ्लिपकार्ट को भेजा भारी जुर्माने का नोटिस

बंसल और अन्य के खिलाफ जारी नोटिस में 2009-14 के दौरान विदेशी निवेशकों को फ्लिपकार्ट समूह की कुछ कंपनियों के शेयर जारी करने को लेकर 2010 की समेकित एफडीआई नीति में एक शर्त का पालन न करने का आरोप लगाया गया है।

न्यायमूर्ति आर महादेवन ने शुक्रवार को पूछा था कि अधिकारी बीते 12 वर्षों से कथित उल्लंघन पर कार्रवाई करने में विफल क्यों रहे, उन्होंने ईडी को तीन सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

नोटिस जारी करा गया

गौरलतब है कि बीते माह फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (फेमा) की विभिन्न धाराओं के तहत फ्लिपकार्ट, इसके सह-संस्थापक सचिन बंसल और विन्नी बंसल सहित दस लोगों को नोटिस जारी करा गया। जांच पूरी होने तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और मल्टी-ब्रांड रिटेल से जुड़े नियमों के उल्लंघन का नोटिस जारी किया गया था।

वहीं, फ्लिपकार्ट का कहना था कि कंपनी जांच में ईडी का सहयोग करेगी। कंपनी के प्रवक्ता के अनुसार कंपनी भारतीय नियम और कानून के तहत कार्य कर रही है इसमें एफडीआई नियम को शामिल करा गया है। नोटिस के अनुसार 2009 से 2015 तक की अवधि के लिए मामले की जांच करेंगे।