विदेशों मे कालाधन रखने वालों को 30 सितंबर तक की मोहलत देने के बाद केंद्र सरकार ने विदेशों में रखे काले धन के खुलासे से जुड़े नियम अधिसूचित कर दिए।
विदेशों मे कालाधन रखने वालों को 30 सितंबर तक की मोहलत देने के बाद केंद्र सरकार ने विदेशों में रखे काले धन के खुलासे से जुड़े नियम अधिसूचित कर दिए। इसके तहत कालेधन का खुलासा करने वालों से आय का स्त्रोत नहीं पूछा जाएगा।
नोटिफकेशन के मुताबिक, अगर किसी ने आभूषण व कीमती पत्थर रखे हैं, तो फॉर्मूले के तहत सोना हीरा महंगे स्टोन के खरीदारी के वक्त की कीमत और बाजार कीमत में जो ज्यादा होगा वो असली कीमत मानी जाएगी।
शेयर और सिक्योरिटी के मामले में ऊंची कीमत में शेयर खरीदा है और अब शेयर की कीमत गिर गई है तो वो भी ऊपर की कीमत के हिसाब से मूल्य जोड़ा जाएगा।
इस फार्मूले के मुताबिक कालाधन का खुलासा करने वालों के नामों की गोयपनीयता रखी जाएगी, लेकिन उन्हें तय अधिकारियों के सामने नाम बताया होगा।