script

ITR filing: आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स को दी राहत, अब 28 फरवरी तक कर सकेंगे ई–वेरिफिकेशन

locationनई दिल्लीPublished: Dec 30, 2021 11:10:03 am

Submitted by:

Arsh Verma

आयकर विभाग ने करदाताओं को राहत देते हुए सत्यापन की समयसीमा को आगे बढ़ा दिया है। अब आप 28 फरवरी तक अपना काम निपटा सकते हैं। जानिए क्या है आईटीआर का नया फैसला

income-tax-return-filing-amp.jpg

File Income tax return to get these benefits

टैक्सपेयर्स के लिए राहत की खबर है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर के वेरिफिकेशन की अंतिम तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब टैक्सपेयर्स वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अपने आईटीआर का वेरिफिकेशन 28 फरवरी 2022 तक पूरा कर सकते हैं। बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए टैक्सपेयर्स के पास महज दो दिन का समय बचा है। इसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर है।
कानून के मुताबिक डिजिटल हस्ताक्षर के बिना इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने पर उसका आधार ओटीपी, नेटबैंकिंग, डीमैट खाते के जरिए भेजे गए कोड, पूर्व-मान्य बैंक खाते या एटीएम से सत्यापन करना होता है। यह सत्यापन आयकर रिटर्न दाखिल करने के 120 दिनों के भीतर करना जरूरी है। बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बुधवार को कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अब तक 4.86 करोड़ से ज्यादा आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं। इसमें अकेले 28 दिसंबर को 18.89 लाख से ज्यादा ITR फाइल शामिल हैं।
वेरिफिकेशन है जरूरी:
टैक्सपेयर्स बेंगलुरू में सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (सीपीसी) ऑफिस में आईटीआर की एक फिजिकल कॉपी भेजकर भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अगर वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तो यह माना जाता है कि रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि वेरिफिकेशन, आईटीआर फाइल करने का अंतिम चरण है और इसके बाद ही आईटीआर भरने की प्रक्रिया पूरी होती है।
यह भी पढ़ें:जम्मू-कश्मीर पुलिस ने दी खुद को क्लीन चिट, अब इस पर बयानबाजी करने वालो को कार्रवाई की चेतावनी
आईटीआर के आंकड़े:
इस बीच आयकर विभाग ने एक ट्वीट में कहा कि मंगलवार यानी 28 दिसंबर तक 4.86 करोड़ आईटीआर भरे जा चुके हैं। मंगलवार को 1889057 आईटीआर भरे गए। एसेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए आईटीआर भरने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कुल 5.95 करोड़ रिटर्न जमा किए गए थे। यानी अभी एक करोड़ 9 लाख फॉर्म और भरे जाने हैं जबकि डेडलाइन 3 दिन में खत्म हो रही है।
यह भी पढ़ें:अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तब भी फाइल करें ITR, जानें क्या होंगे इसके फायदे
https://twitter.com/hashtag/ITRs?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw

ट्रेंडिंग वीडियो