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अमेरिकी टैरिफ के बीच Post Office ने लिया बड़ा फैसला, लाखों लोगों पर पड़ेगा असर

Postal Service to US: भारतीय डाक ने अमेरिका के लिए सभी प्रकार के डाक को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। पत्रों या दस्तावेजों और 100 डॉलर मूल्य तक के गिफ्ट आइटम्स पर यह निलंबन प्रभावी नहीं होगा।

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Postal Service to US

भारतीय डाक ने अमेरिका के लिए पोस्टल सर्विस पर अस्थायी रोक लगाई है। (PC: Gemini)

ट्रंप टैरिफ के बीच भारत सरकार के डाक विभाग ने शनिवार को बड़ी घोषणा की है। डाक विभाग ने कहा है कि उसने 50% यूएस टैरिफ को देखते हुए अमेरिका के लिए सभी प्रकार के डाक को अस्थायी रूप से निलंबित करने के लिए एक कार्यकारी आदेश जारी किया है। इस फैसले का असर उन लाखों लोगों पर पड़ेगा, जो अमेरिका डाक भेजते हैं।

इन पर नहीं लागू होगा निलंबन

आधिकारिक घोषणा के अनुसार, यह अस्थायी निलंबन पत्रों या दस्तावेजों और 100 डॉलर मूल्य तक के गिफ्ट आइटम्स पर प्रभावी नहीं होगा। डाक विभाग के अनुसार, पोस्टल सर्विस कंपनीज सीबीपी और यूएसपीएस से आगे स्पष्टीकरण मिलने तक इन छूट प्राप्त कैटेगरीज को एक्सेप्ट किया जाएगा और अमेरिका पहुंचाया जाता रहेगा।

सरकार ने कहा, "डाक विभाग सभी हितधारकों के समन्वय से विकसित हो रही स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है और जल्द से जल्द सेवाओं को सामान्य करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है।"

रिफंड के लिए करना होगा क्लेम

डाक विभाग ने घोषणा की है कि जिन ग्राहकों ने अमेरिका के लिए अपने पार्सल पहले ही बुक कर लिए हैं, उन्हें सभी प्रकार के पोस्टल आर्टिकल्स के अस्थायी निलंबन के कारण रिफंड के लिए क्लेम करना होगा। सरकार ने कहा, "जिन ग्राहकों ने पहले ही ऐसे आर्टिकल्स बुक कर लिए हैं, जिन्हें इन परिस्थितियों के कारण अमेरिका में नहीं भेजा जा सकता है, वे डाक शुल्क की वापसी के लिए अनुरोध कर सकते हैं। डाक विभाग ग्राहकों को हुई असुविधा के लिए गहरा खेद व्यक्त करता है और आश्वासन देता है कि जल्द से जल्द अमेरिका के लिए पूर्ण सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए सभी संभावित उपाय किए जा रहे हैं।"

क्या हैं नए टैरिफ नियम?

यूएस फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन ने 30 जुलाई 2025 को एक आदेश जारी किया था। इसके अनुसार, यूएस पहुंचने वाले सभी इंटरनेशनल पोस्टल आइटम्स पर कंट्री स्पेसिफिक IEEPA टैरिफ फ्रेमवर्क के अनुसार कस्टम ड्यूटी लगेगी। हालांकि, 100 डॉलर तक के गिफ्ट आइटम्स को टैरिफ से छूट रहेगी। आदेश के अनुसार, इंटरनेशनल पोस्टल नेटवर्क के माध्यम से शिपमेंट डिलीवर करने वाले ट्रांसपोर्ट वाहकों को पोस्टल शिपमेंट पर ड्यूटी कलेक्ट करना और भेजना जरूरी है।

दिशानिर्देशों में नहीं है स्पष्टता

सरकार ने अपनी हालिया फाइलिंग में कहा, "सीबीपी ने 15 अगस्त 2025 को कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसमें 'योग्य पार्टियों' के पदनाम और ड्यूटी कलेक्शन व रेमिटेंस के लिए मैकेनिज्म से संबंधित कई क्रिटिकल प्रोसेस अपरिभाषित हैं। नतीजतन, अमेरिका जाने वाले एयर कैरियर्स ने परिचालन और तकनीकी तत्परता की कमी का हवाला देते हुए 25 अगस्त 2025 के बाद डाक खेप स्वीकार करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है।"