केंद्र सरकार ने पूर्व वाणिज्य एवं गृह सचिव जीके पिल्लई की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के आधार पर 8,555 उत्पादों पर नई दरें तय की है। वित्त मंत्रालय ने देश के घटते निर्यात ( Export ) को बढ़ावा के लिए करों और शुल्कों की प्रतिपूर्ति के लिए मार्च, 2020 में निर्यात उत्पाद ( RoDTEP ) योजना पर शुल्कों और करों की छूट को मंजूरी दी थी। लेकिन कर छूट की दरें स्पष्ट न होने से निर्यातक इसका लाभ नहीं उठा पा रहे थे। अब केंद्र सरकार ने 1 जनवरी, 2021 से सभी एक्पोर्ट वस्तुओं के लिए टैक्स रिफंड योजना RoDTEP के लाभ विस्तार करने का निर्णय लिया है।
इस फैसले से एक्सपोर्टर्स का नुकसान होगा कम निर्यात उत्पाद योजना ( RoDTEP ) के तहत एक्सपोर्टर्स को कई सारे केंद्रीय, राज्य और स्थानीय शुल्कों और करों का रिफंड किया जाएगा। इससे भारतीय एक्सपोर्टर्स का नुकसान कम होगा। रिफंड को सीधे एक्सपोर्टर्स के बही खाते में सीमा शुल्क के साथ जमा किया जाएगा। साथ ही आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा क्रेडिट की गई राशि को अन्य आयातकों को भी हस्तांतरित किया जा सकेगा।
ये है रिफंड की नई दरें केंद्र सरकार के अधीन संचालित विदेश व्यापार महानिदेशालय ( DGFT ) की ओर से मंगलवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक एक्सपोर्टर्स 01 जनवरी, 2021 से RoDTEP योजना का लाभ उठा सकते हैं। विभिन्न क्षेत्रों के लिए दरें 0.5 प्रतिशत, 2.5 प्रतिशत और 4 प्रतिशत हैं। इसके अलावा सरकार ने स्कीम के गाइडलाइंस का भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है।
क्या है RoDTEP स्कीम निर्यात उत्पादों पर शुल्क और कर छूट योजना ( Remission of Duties and Taxes on Exported Products- RoDTEP) के तहत एक्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय और राज्य के शुल्कों का रिफंड किया जाता है। केंद्र ने इस योजना की घोषणा के लगभग दो साल बाद आज रिफंड दरें बताई है। सरकार ने इसके लिए 12,400 करोड़ रुपए जारी किया है। RoDTEP की दरें 8,555 उत्पादों के लिए प्रभावी माने जाएंगे।