
driving license
कोई भी वाहन चलाने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस ड्राइविंग वाहन चलाना ट्रैफिक नियमों के अनुसार दंडनीय अपराध होता है। अगर आप लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है और वाहन चलते है तो आपको जुर्माना चुकाना पड़ता है। ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने के कई तरीके है जिसकी मदद से हम आसानी से रिन्यू करवा सकते है। आज आपको बताएंगे विदेश में रहने के दौरान भी आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस का आसानी से रिनूवल करा सकेंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने विदेश में रहने के दौरान ऐसे नागरिकों के अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (आईडीपी) की अवधि समाप्त होने पर रिनूवल (नवीनीकरण) की प्रक्रिया को और सरल बनाने की तैयारी की है।
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मंत्रालय ने लोगों से मांगे सुझाव
केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1989 में संशोधन का प्रस्ताव रखा। संशोधन के लिए मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि वे अपने सुझाव दे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का कहना है कि संज्ञान में आया है कि विदेश में रहने के दौरान अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट की अवधि समाप्त हो जाने पर उसके नवीनीकरण के लिए कोई व्यवस्था नही बनाई गई है। ऐसे नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के लिए सीएमवीआर 1989 में संशोधन करने का प्रस्ताव है। नागरिक भारतीय दूतावास या मिशन एब्रोड पोर्टल्स के जरिए आवेदन कर सकते हैं और इसके बाद आवेदन संबंधित आरटीओ के पास विचार के लिए जाएगा।
चिकित्सा प्रमाण पत्र और एक प्रमाणिक वीजा की शर्तों को हटाया
एक रिपोर्ट के अनुसार, विदेश में रहते हुए आईडीपी के लिए अनुरोध करने के समय एक चिकित्सा प्रमाण पत्र और एक प्रमाणिक वीजा की शर्तों को हटाया जाना भी शामिल है। जिन नागरिकों के पास प्रमाणिक ड्राइविंग लाइसेंस है, उन्हें अन्य चिकित्सा प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे देश हैं जहां वीजा ऑन एराइवल है। ऐसे मामलों में यात्रा से पूर्व भारत में आईडीपी के लिए आवेदन करते समय वीजा उपलब्ध नहीं होता। मोटर एक्ट के इस संशोधन से कई लोगों को ड्राइविंग रिन्यू करवाने में आसानी होगी।
Published on:
11 Oct 2020 07:24 pm
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