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कार पर हाई सिक्योरिटी स्टीकर लगाना हुआ अनिवार्य, कोर्ट ने दिया 7 दिन का टाइम

इन स्टीकर को लगाकर परिवहन मंत्रालय गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन को ध्यान में रखकर उनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट के साथ पहचान सकेंगे।

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कार पर हाई सिक्योरिटी स्टीकर लगाना हुआ अनिवार्य, कोर्ट ने दिया 7 दिन का टाइम

नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में कारों पर अलग-अलग रंगों के हाई सिक्योरिटी स्टीकर्स लगाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ब्लू और आॅरेंज कलर के ये स्टीकर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) के साथ लगाए जाएंगे। इन स्टीकर्स के माध्यम से कार में इस्तेमाल होने वाले ईंधन के बारे में पता लगाया जाएगा।

आपको मालूम हो कि 13 अगस्त के फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को लेकर कारों पर रंगीन स्टीकर लगाने के आदेश दिए थे। जिसके तहत पूरे एनसीआर की कारों में इन हाई स्टीकर्स को लगाया जा रहा है। इसके अलावा अक्टूबर में मिलने वाली कारों पर ये स्टीकर शोरूम से लगकर ही बाहर आएंगे। इन स्टीकर को लगाकर परिवहन मंत्रालय गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन को ध्यान में रखकर उनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट के साथ पहचान सकेंगे।

आपको मालूम हो कि ये अरेंजमेंट 3 अक्टूबर से लागू होना था लेकिन सॉफ्टवेयर तैयार न हो पाने की वजह से इसकी डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया गया है। अब कोर्ट की तरफ से 7 दिन की मोहलत दी गई है। यानि अगले सप्ताह से ये व्यवस्था लागू होने की उम्मीद है। 8 अक्टूबर तक स्टीकर का काम पूरा करना होगा। आज से सभी गाड़ी मालिकों को अपनी कार की विंडशील्ड पर लाइट ब्लू या ऑरेंज रंग का स्टीकर लगाना होगा।

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मंत्रालय ने प्रस्ताव में अदालत को जानकारी दी कि हल्के नीले रंग के होलोग्राम आधारित स्टिकर पेट्रोल एवं सीएनजी से चलने वाली कारों में लगाए जाएंगे।

वहीं आॅरेंज रंग के होलोग्राम आधारित स्टीकर डीजल वाहनों में लगाए जाएंगे। इस प्रस्ताव को पारित करते हुए अदालत ने मंत्रालय से ये भी कहा है कि वह इलेक्ट्रिक एवं हाइब्रिड वाहनों के लिए हरे रंग नंबर प्लेट या स्टीकर पर भी विचार कर रहा है।