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नए वाहन मालिक सावधान! कार और बाइक खरीदते समय जरूरी नहीं है डीलरशिप से इंश्योरेंस लेना, आयोग ने किया ऐलान

बता दें, देश में Vehicle Insurance कानूनी रूप से मान्य है,अगर कोई भी व्यक्ति बिना बीमे पॉलिसी के सड़क पर ड्राइव करता पाया जाता है, तो पुलिस को उसका चालान करने का पूरा अधिकार है।

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Car Insurance

Vehicle Insurance Update : जब भी आप एक नई कार खरीदने जाते हैं, तो अक्सर कार की ऑन-रोड कीमत में इंश्योरेंस, आरटीओ और रोड़ टैक्स शामिल होता है। इन सभी को आपकी कार की कीमत में शामिल करने के बाद कार के प्राइस एक्स शोरूम से ऑन-रोड बन जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी डीलरशिप से पूछा है, कि क्या कार की कीमत में इंश्योरेंस शामिल करना जरूरी है। इस सवाल को उठाएंगे तो जवाब हॉं में ही मिलेगा। खैर, अब ग्राहकों को अपनी मर्जी से बीमा सेवाओं (Insurance) का लाभ उठाने की आजादी होगी। यानी आप बाध्य नहीं होंगे कि जो इंश्योरेंस Dealership आपको मुहैया करा रही है, आपको वही लेना है। बजाय इसके आप अपने बजट और आवयश्कतानुसार भी इसे चुन सकते हैं।


नहीं मिलता Competiton में आने का मौका


सीसीआई Competition Commission of India का कहना है कि इस तरह की चीजें प्रतिस्पर्धा अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हो सकती हैं। यानी मार्केट में मौजूद दूसरी इंश्योरेंस कंपनियों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। बताते चलें, कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2022 के तहत संसद द्वारा Competition Commission of India की स्थापना की गई थी। यह आयोग बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और बनाए रखने के लिए उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए बनाया गया है, और नया वाहन खरीदते समय आने वाली इस समस्या का समाधान करने की तैयारी आयोग ने शुरू कर दी है।

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वाहन चलाने के लिए vehicle Insurance जरूरी


आयोग का कहना है कि इस तरह के बाध्य कामों को रोकने के लिए ग्राहकों को खरीद के समय अन्य सभी उपलब्ध विकल्पों के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए और उन्हें अपनी पसंद की नीतियां चुनने की आजादी होनी चाहिए। इस आयोग ने आगे कहा कि SIAM निर्माताओं के प्रतिनिधि निकाय के रूप में खरीदारों के सामने आने वाली इस तरह की परेशानी का हल निकालने मेंं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बता दें, देश में इंश्योरेंस कानूनी रूप से मान्य है,अगर कोई भी व्यक्ति बिना बीमे पॉलिसी के सड़क पर ड्राइव करता पाया जाता है, तो पुलिस को उसका चालान करने का पूरा अधिकार है।




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