10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हाईकोर्ट ने पटाखों पर समय की पाबंदी बरकरार रखी,अब इस समय ही जला सकेंगे पटाखे

दशहरा के अवसर पर शाम पांच बजे से रात आठ बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति दी गई है...

less than 1 minute read
Google source verification
file photo

file photo

(चंडीगढ): पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को अपने फैसले में दीपावली,दशहरा और गुरूपरब पर पटाखे चलाने के लिए समय की पाबंदी पिछले साल की तरह बरकरार रखी। हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई से जुडी वकील रीता कोहली ने बताया कि हाईकोर्ट ने पिछले साल 13 अक्टूबर को दिए फैसले को बरकरार रखा है। इसके अनुसार पटाखे शाम साढे छह से रात साढे नौ तक ही चलाए जा सकेंगे। दशहरा के अवसर पर शाम पांच बजे से रात आठ बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति दी गई है।

उन्होंने बताया कि पटाखे की बिक्री के लाइसेंस भी पिछले साल के आवेदकों के बीस प्रतिशत ही देने का आदेश दिया गया है। पटाखा व्यापारी देवेन्द्र गुप्ता ने बताया कि हाईकोर्ट का यह फैसला पहले आता तो राहत की बात होती। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 में पटाख बिक्री लाइसैंस के लिए 480 लोगों ने आवेदन किया था और इसका बीस प्रतिशत ही लाइसैंस देने का आदेश पिछले साल की तरह ही दिया गया है। उन्होंने बताया कि अदालत की पाबंदी के चलते पटाखों का उत्पादन भी कम हुआ है। ऐसे पटाखे महंगे होने से इनकार नहीं किया जा सकता है।