
चित्तौड़गढ़. उपमहानिरीक्षक पंजीयन ने एक अप्रैल से सभी जिलों में भूमि की डीएलसी दर में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी के आदेश जारी किए हैं। इसमें कृषि, आवासीय व व्यावसायिक डीएलसी दरों में 10 प्रतिशत वृद्धि के आदेश सभी जिलों के उप पंजीयक कार्यालयों को जारी किए हैं। जिले के सभी उप पंजीयक कार्यालयों को डीएलसी दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि को स्टेजिंग यूआरएल उपलब्ध करा दिया है। यह टेस्टिंग सर्वर पर दी गई है। इसमें संशोधन होने पर एनआईसी के जरिए कराया जा सकेगा ।
एक अप्रैल 2014 या इसके बाद 31 मार्च 2018 तक के बकाया पर 31 मार्च तक छूट 40 प्रतिशत इसके बाद छूट नहीं मिलेगी। इसी प्रकार एक अप्रैल 2018 या 31 मार्च 2023 तक की रजिस्ट्रीकृत मामलों में बकाया शुल्क 31 मार्च तक जमा कराने पर 30 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा। इसके बाद शत प्रतिशत स्टांप ड्यूटी अदा करनी होगी। इसी प्रकार 31 जृुलाई तक स्टांप ड्यूटी अदा कर दी जाती है तो 25 प्रतिशत लाभ मिलेगा। इसके बाद शत प्रतिशत स्टांप ड्यूटी देय होगी।
Published on:
02 Apr 2024 04:46 pm
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