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Chittorgarh: वाहन पर जाति-गोत्र लिखा तो अब कटेगा चालान, पुलिस ने चलाया अभियान

Traffic Rules Violation: चित्तौड़गढ़ में चौपहिया वाहनों पर काली फिल्म लगाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। वहीं दुपहिया और चौपहिया वाहन या उनकी नंबर प्लेट पर नंबरों से ज्यादा जाति या गोत्र लिखने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ भी शहर ट्रैफिक पुलिस ने विशेष जांच अभियान शुरू किया है।
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चित्तौड़गढ़

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Anand Prakash Yadav

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Updated: 28 May 2026, 11:31 AM IST

Chittorgarh Traffic police campaign

वाहनों पर जातिसूचक शब्द लिखने पर कटेगा चालान, पत्रिका फोटो

Traffic Rules Violation: चित्तौड़गढ़ में चौपहिया वाहनों पर काली फिल्म लगाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। वहीं दुपहिया और चौपहिया वाहन या उनकी नंबर प्लेट पर नंबरों से ज्यादा जाति या गोत्र लिखने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ भी शहर ट्रैफिक पुलिस ने विशेष जांच अभियान शुरू किया है। अब सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों की प्लेट पर नंबर के अलावा कुछ और लिखा पाए जाने पर वाहन मालिक से जुर्माना वसूला जाएगा।

विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई

जिला पुलिस ने जिले भर में एक विशेष अभियान चलाकर उन वाहन स्वामियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है जो यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नंबर प्लेट पर जातिसूचक या अन्य शब्द लिखवा रहे हैं। यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाती कई गाड़ियां शहर में कलक्ट्रेट व पुरानी कोर्ट की पार्किंग में नजर आ रही हैं।

चित्तौड़गढ़ जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्रसिंह ने बीते सप्ताह जिले के समस्त थानाधिकारियों को बिना नम्बर प्लेट वाले वाहनों एवं काली फिल्म लगे वाहनों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। एक दिन मुस्तैदी से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जिले भर में 238 चालान भी बनाए, लेकिन फोरी कार्रवाई से आज भी कई वाहनों की नंबर प्लेट जातिसूचक नेम प्लेट बनी हुई है।

सड़कों पर दौड़ते वाहनों में अक्सर नंबर प्लेट पर नंबरों की जगह जातिसूचक शब्द बड़े अक्षरों में लिखे नजर आ रहे हैं। पुलिस के अनुसार यह न केवल मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है बल्कि सामाजिक ताने-बाने को भी प्रभावित करता है। कई बार ऐसी नेम प्लेट्स आपसी विवाद और वर्चस्व की जंग का कारण भी बनती हैं।

एमवी एक्ट में यह है प्रावधान

एक्ट की धारा 177 और 192 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नंबर प्लेट साफ और निर्धारित मानक के अनुसार होनी चाहिए। किसी भी तरह की कलाकारी, रंगीन लिखावट या जातिसूचक शब्दों का प्रयोग वर्जित है। पहली बार पकड़े जाने पर 500 से 2000 रुपए तक का जुर्माना, दूसरी बार में वाहन सीज करने तक की कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है।
कई लोग रसूख दिखाने के लिए वाहन में अवैध रूप से काली फिल्म, हूटर या अनाधिकृत शब्द लिखवाकर वीआईपी कल्चर का दिखावा कर रहे हैं। एसपी धर्मेंद्रसिंह ने निर्देश दिए हैं ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कानूनसंगत कार्रवाई की जाएगी।

एसपी ने दिए निर्देश

पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने मंगलवाड़ थाने का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने थाने के हिस्ट्रीशीटरों की क्राइम रिपोर्ट खंगालने के साथ ही पुलिस को बिना नंबर और नंबर प्लेट पर ईबारत (नाम/पद) लिखे वाहनों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। एसपी के कड़े रुख के बाद मंगलवाड़ थानाधिकारी भगवान लाल मेघवाल के नेतृत्व में पुलिस ने तुरंत नाकेबंदी कर 38 वाहनों के चालान बनाए। एसपी ने साफ चेतावनी दी है कि नियमों की अवहेलना करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

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