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Rajasthan: प्रेमिका से बात करने की जिद ने पहुंचाया सलाखों के पीछे, MP से पकड़ा गया 10 हजार का इनामी तस्कर

लंबे समय से फरार चल रहे 10 हजार रुपए के इनामी आरोपी को जिला विशेष टीम ने मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले से दबोच लिया। गिरफ्तारी से बचने के लिए शातिर आरोपी भेष बदलकर एक चौराहे पर पंचर सुधारने का काम कर रहा था।
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Smuggler Basantilal Kumawat arrest

पुलिस की ​गिरफ्त में आरोपी। फोटो: एआई

चित्तौड़गढ़। कनेरा थाना क्षेत्र के एनडीपीएस अधिनियम के एक प्रकरण में लंबे समय से फरार चल रहे 10 हजार रुपए के इनामी आरोपी को जिला विशेष टीम ने मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले से दबोच लिया। गिरफ्तारी से बचने के लिए शातिर आरोपी भेष बदलकर एक चौराहे पर पंचर सुधारने का काम कर रहा था। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह ने बताया कि कनेरा थाने में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले में वांछित आरोपी बसंतीलाल पिता शिवनारायण कुमावत, निवासी नांदवेल, थाना भावगढ़, जिला मंदसौर पर 10 हजार रुपए का इनाम घोषित था।

आरोपी पर अफीम डोडा-चूरा और एमडी ड्रग्स की खरीद-फरोख्त के लिए अपनी सिम उपलब्ध कराने के एवज में मोटी रकम वसूलने का आरोप है। डीएसटी प्रभारी निरीक्षक जोधाराम के निर्देशन में एएसआई सूरज कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। मुखबिर की सूचना पर भावगढ़ और दलोदा क्षेत्र में तलाश के दौरान पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया। कार्रवाई में भावगढ़ थाने के एएसआई हीरालाल अटोरिया का भी सहयोग रहा। आरोपी को एमपी से राजस्थान लाने के बाद अग्रिम अनुसंधान के लिए संबंधित थाने को सुपुर्द कर दिया।

प्रेमिका का फोन बना सुराग

पुलिस से बचने के लिए आरोपी ने मोबाइल रखना पूरी तरह बंद कर दिया था। वह अपनी पहचान छिपाकर दलोदा चौराहे पर पंचर की दुकान पर काम कर रहा था। वह दुकान पर आने-जाने वाले अन्य लोगों के मोबाइल फोन से अपनी प्रेमिका से बातचीत करता था। पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान के तहत इसी प्रेमिका के नंबर को सर्विलांस पर लेकर आरोपी की लोकेशन ट्रेस की और धर दबोचा।

तलवार लहराकर इंस्टाग्राम पर रील बनाने वाले हिस्ट्रीशीटर शोएब खान की जमानत याचिका खारिज

इधर, न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार ने सार्वजनिक स्थान पर तलवार लहराकर इंस्टाग्राम पर रील वायरल करने के मामले में हिस्ट्रीशीटर गैंगस्टर शोएब खान की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। आरोपी पर जनता में दहशत फैलाने और अपनी धमक बनाने के लिए वीडियो वायरल करने का गंभीर आरोप है। इससे पहले, बुधवार को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटनिष्ठा पांडे ने भी उसकी जमानत याचिका खारिज करते हुए उसे 11 अगस्त 2026 तक न्यायिक अभिरक्षा में उपकारागृह कपासन भेजने के आदेश दिए थे। पुलिस थाना कपासन के कांस्टेबल जितेंद्र गुर्जर की रिपोर्ट के अनुसार 25 जुलाई 2026 को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के दौरान यह मामला सामने आया।

आरोपी शोएब खान (निवासी निंबाहेड़ा) ने 11 जुलाई 2026 को कपासन स्थित दीवाना शाह दरगाह के बुलंद दरवाजे के बाहर नंगी धारदार तलवार लहराते और टेबल पर तलवार से केक काटते हुए वीडियो इंस्टाग्राम आईडी (शोयब लाला 7777 निंबाहेड़ा) पर अपलोड किया था। पुलिस ने 25 जुलाई को मामला दर्ज कर आरोपी को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, इस हिस्ट्रीशीटर गैंगस्टर के खिलाफ राजस्थान और मध्य प्रदेश के विभिन्न थानों में 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं।

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