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Rajasthan: गांवों में अतिक्रमण से बंद रास्ते खुलेंगे, SDM खुलवाएंगे एक सप्ताह में कम से कम 10 रास्ते

जल्द ही राज्य सरकार रास्ता खोलो अभियान शुरू करने जा रही है। इसके लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी।

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rasta kholo abhiyan

चित्तौड़गढ़। राजस्थान के ग्रामीण अंचल की सबसे बड़ी समस्या खेत-खलिहान को जाने वाले रास्तों पर अतिक्रमण के मामले में जल्द ही राज्य सरकार रास्ता खोलो अभियान शुरू करने जा रही है। इसके लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। चित्तौड़गढ़ जिले सहित प्रदेश भर के ग्रामीण इलाकों में आमजन को और खासकर किसानों को खेतों में आने-जाने के लिए परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

राजस्थान सरकार की ओर से जल्द ही रास्ता खोलो अभियान चलाया जाएगा और इसके तहत ग्रामीण इलाकों में अतिक्रमण व अन्य कारणों से दशकों से बंद पड़े रास्ते प्रशासन की ओर से खुलवाए जाएंगे। साथ ही इन रास्तों का सरकारी रेकॉर्ड में अंकन भी किया जाएगा।

ताकि, लोगों को बाद में फिर से कोई समस्या नहीं झेलनी पड़े। ऐसे में रास्ता खोलो अभियान को लेकर राज्य सरकार के राजस्व विभाग ने परिपत्र जारी करते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।

करवाई जाएगी वीडियोग्राफी

इस अभियान को सफल बनाने के लिए विभिन्न दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। जिनमें रास्ता खोलो अभियान के लिए जिला स्तर पर एक नोडल अधिकारी व एक सहायक स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। नोडल अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर के पद के समकक्ष होगा।

अभियान के क्रियान्वयन व पर्यवेक्षण के लिए प्रत्येक उपखण्ड में भी एक-एक प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। बंद रास्तों को समझाइश एवं आपसी सहमति से खुलवाने का प्रयास किया जाएगा। अभियान के दौरान खुलवाए गए रास्तों की वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी करवाई जाएगी।

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हर बुधवार को होगी कार्रवाई

अभियान के तहत ग्रामीण इलाकों में रास्ता खुलवाने की कार्रवाई प्रत्येक बुधवार को होगी। इसको लेकर राजस्व विभाग के शासन उप सचिव हरिसिंह मीना ने राज्य सरकार की ओर से परिपत्र जारी किया है।

गांवों में बंद रास्तों का अतिक्रमण हटाने के लिए रास्ता खोला अभियान एक माह के लिए चलाया जाएगा। संबंधित क्षेत्र के उपखंड अधिकारी सप्ताह में कम से कम 10 रास्तों की समस्या का समाधान करेंगे। रास्ता खोलो अभियान की जिलेवार प्रगति रिपोर्ट भी निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक सोमवार को राजस्व मण्डल को प्रेषित की जाएगी।

यह वीडियो भी देखें

-राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 25 के तहत रास्ता खुलवाना।

-राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत दिए गए रास्तों को राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज करवाना।

-मुख्य ग्राम, मजरा, ढ़ाणियों को जोड़ने वाले रास्तों का राजस्व रेकॉर्ड में अंकन किया जाएगा।

-राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज रास्ते, जो मौके पर बन्द हैं, उन रास्तों को खुलवाया जाएगा।

-मनरेगा से निर्मित रास्तों का राजस्व रेकॉर्ड में अंकन होगा।

-कृषि भूमि पर आवागमन के लिए सार्वजनिक रास्तों का राजस्व रेकॉर्ड में अंकन किया जाएगा।