8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Churu News: सास-बहू की हत्या के आरोपी दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास

चार अक्टूबर की रात करीब 10 और 11 के बीच बुधे खां के घर शोर सुनाई दिया। तब भागकर देखा तो रहीशा और आसमीन घर के कमरे में खून से लथपथ हालात में पड़ी थी।

2 min read
Google source verification

चूरू

image

Santosh Trivedi

Dec 06, 2024

churu News

चूरू जिला एवं सेशन न्यायालय ने गुरुवार को वर्ष 2021 में सास बहू की हत्या के मामले में दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास व दो लाख 11 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला दुधवा खारा थाना के गांव सहजूसर का है जिसमें दो सगे भाइयों ने पांच अक्टूबर 2021 को घर में सो रही रहीशा व यासमीन उर्फ आसमीन की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी।

लोक अभियोजक एडवोकेट रौशन सिंह राठौड़ ने बताया कि पांच अक्टूबर 2021 को दुधवा खारा थाना में सहजूसर निवासी बाबू खां ने मामला दर्ज करवाया था। परिवादी ने रिपोर्ट में बताया कि उसका भाई बुधे खां और उसका बेटा साजिद विदेश में रहते हैं। घर में बुधे खां और उसके बेटे साजिद की पत्नी रहती थी।

धारदार हथियार से की हत्या

चार अक्टूबर की रात करीब 10 और 11 के बीच बुधे खां के घर शोर सुनाई दिया। तब भागकर देखा तो रहीशा और आसमीन घर के कमरे में खून से लथपथ हालात में पड़ी थी। जिनके गर्दन पर धारदार हथियार की चोट थी। आसमीन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रहीशा तड़प रही थी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया।

कोर्ट में पेश किए 22 गवाह

पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर सहजूसर निवासी शाहरूख व राशिद उर्फ रसीद के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए शाहरूख और रसीद को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए दोनों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया।

यह भी पढ़ें : प्रेमी ही निकला हत्यारा, ढाई साल तक विवाहिता से प्यार, फिर दोस्तों संग रची खौफनाक साजिश

लोक अभियोजक राठौड़ ने बताया कि अभियोजन की ओर से मामले में 22 गवाह और 83 दस्तावेज पेश किए गए। मामले में जिला एवं सेशन न्यायाधीश रविन्द्र कुमार ने शाहरूख व राशिद को हत्या का आरोपी मानते हुए आजीवन कारावास व दो लाख 11 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।