4 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

ऐसे व्यक्तियों को नहीं बनाएंगे मतगणना एजेंट, सरकारी के अलावा पार्टियों के काउंटिंग एजेंटों को भी देंगे प्रशिक्षण

आरओ, सुपरवाइजर, माइक्रोऑव्जर्वर व अव्जर्वर के अलावा कोई नहीं ले जा सकेगा मोबाइल, पुलिस वेरीफिकेशन के बाद लगेंगे पार्टिंयों के मतगणना एजेंट
2 min read
Google source verification
churu news

ऐसे व्यक्तियों को नहीं बनाएंगे मतगणना एजेंट, सरकारी के अलावा पार्टियों के काउंटिंग एजेंटों को भी देंगे प्रशिक्षण

चूरू.

23 मई को लोकसभा चुनाव की मतगणना को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए चुनाव आयोग इस बार राजनीतिक पार्टियों की ओर से लगाए जाने वाले काउंटिंग एजेंटों को भी प्रशिक्षण देगा। जिला कलक्टर संदेश नायक ने बताया कि मतगणना के दौरान एजेंटों को किसी प्रकार का भ्रम नहीं हो इसलिए उम्मीदवारों के एजेंटों को भी मतगणना के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।


जिला कलक्टर नायक ने बताया कि आयोग की तरफ से लगाए जाने वाले काउंटिंग कर्मचारियों को 15 से 17 मई तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं 20 मई तक उम्मीदवारों की तरफ से लगाए जाने वाले काउंङ्क्षटग एजेंटों के नाम लिए जाएंगे। प्रत्येक टेबल के लिए एक से अधिक काउंटिंग एजेंट नहीं लगाए जाएंगे। पोलिंग पार्टियों की ओर से लगाए जाने वाले काउंटिंग एजेंटों का पुलिस की ओर से वेरीफिकेशन किया जाएगा। कोई एजेंट किसी मामले में वांछित पाया गया तो उसे काउंटिंग एजेंट नहीं बनाया जाएगा। मतगणना के एक दिन पहले इन्हे मतगणना संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा।


कलक्टर नायक ने बताया कि रिटर्निंग अधिकारी, सुपरवाइजर (ईटीपीबीएस), ऑव्जर्वर, माइक्रो ऑव्जर्वर के अलावा मतगणना कक्ष में कोई भी व्यक्ति व कर्मचारी मोबाइल नहीं ले जा सकेगा। यदि कोई एजेंट व कर्मचारी ले गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।


चूरू जिले में धारा 144 लागू


इधर, 23 मई को होने वाली मतगणना के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट संदेश नायक ने जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में समस्त चूरू जिले की राजस्व सीमा में निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश दिए हैं। निषेधाज्ञा 27 मई को रात 12 बजे तक लागू रहेगी। इस दौरान कोई भी व्यक्ति, व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से अपने साथ सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रकार के आग्नेय अस्त्र-शस्त्र जैसे रिवॉल्वर, पिस्टल, राईफल, बन्दूक आदि व अन्य किसी भी प्रकार के धारदार हथियार एवं अस्त्र-शस्त्र यथा गंडासा, फर्सीए कृपाण, बर्छी, चाकू, गुप्ती, त्रिशूल, संगीन पंजा आदि तथा सभी प्रकार के कुन्द हथियार का प्रदर्शन नहीं करेगा। विकलांग, अंधे, अपाहिज एवं अतिवृद्ध व्यक्ति लाठी का सहारा ले सकेंगे। सिख समुदाय के लोगों को धार्मिक परम्पराओं के अनुसार कृपाण धारण करने की छूट होगी। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग संबधित उपखंड मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा।


अबतक 4829 पोस्टल व ईटीपीबीएस मत आए


जिला कलक्टर नायक ने बताया कि ईटीपीबीएस व पोस्टल मतों को 23 मई को सुबह 7.59 बजे तक लिया जाएगा। जिले में अब तक 4829 पोस्टल व ईटीपीबीएस मत आ चुके हैं। मतगणना सुबह आठ बजे शुरू हो जाएगी। इसके बाद आने वाले पोस्टल बैलेट व इटीपीबीएस मतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।